आदेश के अनुसार ग्राम अमेरी निवासी देवेंन्द्र वर्मा ने मनोज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रानिक्स से 25 हजार रूपए में नया एलईडी टीवी 2014 में खरीदा। जिसमें दुकानदार ने 12 महीनों की वारंटी दी थी। लेकिन टीवी 7 महीनों के भीतर ही खराब हो गया। उपभोक्ताओं ने दुकानदार से कंपनी के माध्यम से रिपेयर कराने की बात कही। जिसके बाद सर्विस इंजिनीयर टीवी की जांच कर सर्विस सेंटर में टीवी बनाने के लिए 10 हजार 200 रुपए के खर्च आने की जानकारी दी।
परेशान उपभोक्ता के पास कोई रास्ता नजर न आने के कारण उसने राशि जमाकर टीवी तो बनवा लिया। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद वह खराब हो गया। फिर से इसका खर्च 11 हजार 500 रुपए बताय। मानसिक रूप से त्रस्त उपभोक्ता ने दुकानदार और कंपनी की मनमानी देखते हुए मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर में की।
फोरम ने नई टीवी देने का फैसला सुनाया
सदस्य संग्राम सिंह ने बताया कि पीडि़त उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सुनवाई की गई। इसमें दुकानदार ने उपभोक्ता द्वारा लापरवाही पूर्ण रखरखाव की वजह से टीवी खराब होना बताया गया। जबकि उपभोक्ता को पहले ही खराब टीवी देने की बात सामने आई। वारंटी अवधि में होने के बाद भी बेहतर सेवा नहीं देने के कारण सेवा में कमी पाई गई। फोरम अध्यक्ष बृजेंद्र कुमार शास्त्री ने फैसला सुनाते हुए एक महीने के भीतर नया टीवी देने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 500 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।