कलक्टरों ने भेज दी है जानकारी
सचिव ने अक्टूबर 2018 को सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अभिहित अधिकारी का प्रभार देने के लिए एसडीएम रैंक के आफिसर की जानकारी मांगी थी, ताकि खाद्य पदार्थों की जांच, लाइसेंस नवीनीकरण और न्यायालयीन कार्य सुचारू रूप से हो सकें। पत्रिका को मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिला कलेक्टरों ने इसकी जानकारी सचिव को भेज दी है। इसके बाद भी सहायक औषधि नियंत्रकों को दे दिया गया है।
जिले में एक अधिकारी अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के मुताबिक सभी जिलों में एक अभिहित अधिकारी होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के आदेश पर भी कोताही अक्टूबर 2018 को अभिहित अधिकारी की नियुक्ति के मामले में हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। तब न्यायालय (High court) ने एक माह के भीतर सभी जिलों में अभिहित अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद विभाग ने कवायद शुरू हुई थी।