त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी पर्व करीब है। इस समय खुली मिठाई (अनपेक्ड) की बाजार में मांग बढ़ गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई ) द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई विक्रेता को अनपैक्ड मिठाई की ट्रे हो या बॉक्स पर मिठाई बनने की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि (बेस्ट बिफोर डेट) अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का पालन शहर में नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बासी और गुणवत्ताहीन मिठाई खाने से जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। ग्राहक पंचायत के ऋषिकांत चंद्राकर का कहना है कि नियमों का पालन कराने का दायित्व जिला प्रशासन का है। कलेक्टर को ज्ञापन सौपने वालों में विकांत जायसवाल, डॉ. शोभा पंडित, देवदत्त साहू, आशीष अग्रवाल, अभिजीत पांडे, ओमप्रकाश साहू, लोकेश पवार, ऋषिकान्त चंद्राकर, विनीत शर्मा, हेमन्त साहू, उमाशंकर वर्मा मौजूद थे।