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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने की कई बड़ी घोषणाएं

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chhattisgarh Housing Board) ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें 35 फीसदी राशि देकर मकान मालिक बनने और बाकी राशि 5,10 और 12 वर्षों के भीतर किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है।

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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने की कई बड़ी घोषणाएं

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chhattisgarh Housing Board) ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें 35 फीसदी राशि देकर मकान मालिक बनने और बाकी राशि 5,10 और 12 वर्षों के भीतर किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है। मंडल ने रिक्त व चिन्हांकित आवासीय, व्यवसायिक सम्पत्तियों का बेस रेट में विशेष भाड़ाक्रय आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया है। मंडल की संचालक मंडल की बैठक में आला अधिकारियों की मौजूदगी में फैसले पर मुहर लगी।

मंडल अध्यक्ष जुनेजा ने बताया कि लंबे समय से रिक्त चिन्हांकित आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियों को वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर विशेष भाड़ाक्रय योजना पर आवंटन का निर्णय लिया गया है। इस योजनाओं में यदि हितग्राहियों द्वारा भवन आवंटन के तीन माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन के मूल्य में 10 फीसदी व 6 माह के भीतर जमा करने पर 5 फीसदी की विशेष छूट दी जाएगी।

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संचालक मंडल की बैठक के बाद यह प्रस्ताव केबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंग जुनेजा ने की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण सुब्रत साहू, हाउसिंग बोर्ड आयुक्त अय्याज तांबोली, अपर सचिव वित्त सतीष पाण्डेय सहित ग्राम एवं नगर निवेश व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे।

अब 10 फीसदी अतिरिक्त राशि भी नहीं
मंडल के पूर्व नियमानुसार आवासीय योजना पूर्ण होने पर रिक्त आवासीय/व्यवसायिक भवनों के विक्रय मूल्य में 10 फीसदी राशि जोडऩे का प्रावधान था। संचालक मंडल ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।

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लेट फीस माफ
माह अप्रैल एवं मई 2021 में देय किस्त को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में देय किस्त जमा नहीं किए जाने की स्थिति में भी हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज देय नहीं होगा। विभिन्न शहरों/कालोनियों में रिक्त भवनों के मूल्य में भी छूट देने की निर्णय लिया गया है।

इन्हें मिलेगी अतिरिक्त छूट
विशेष भाड़ाक्रय योजना एवं सामान्य भाड़ाक्रय योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी निगम/मण्डल के कर्मचारी, शासकीय/अद्र्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी, सैनिक/भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी को अंतिम किस्त के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 10 फीसदी छूट की जाएगी।

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