
एचएसआरपी के लिए वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
HSRP Number Plate: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने निर्धारित शुल्क से अधिक लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध वसूली करने के लिए परेशान करने पर तत्काल निलंबित किया जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन सचिव एस. प्रकाश की अध्यक्षता में एचएसआरपी के अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि और सभी आरटीओ की गुरुवार को वर्चुअल बैठक हुई।
इस दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर में एचएसआरपी की प्रगति पर समीक्षा की गई। साथ ही नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी, आरटीओ एवं एआरटीओ को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नंबर प्लेट एवं फिटमेंट सेंटर के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं, मोबाइल नंबर अपडेट की समस्या के निराकरण के लिए संबंधित जिले के आरटीओ कर्मचारियों के वॉट्सऐप नंबर सार्वजनिक करने को कहा गया है।
इसकी समीक्षा सप्ताहभर बाद फिर होगी। बता दें कि एचएसआरपी के लिए प्रदेश के जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते लगातार आवेदनों की संख्या के साथ ही नंबर प्लेट लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात कर दस्तावेजी खानापूर्ति के बाद सप्ताहभर में नंबर प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
वाहन मालिकों को परेशानी से बचाने के लिए नंबर प्लेट की होम डिलिवरी और डीलर पॉइंट में फिटमेंट कराने के लिए 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसे नियमानुसार स्थाई रूप से वाहनों में फीड किया जाएगा। बताया जाता है कि जगदलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान राज्य पुलिस को कुछ वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बिना फिट किए ही चल रहे थे।
कुछ फिटमेंट सेंटर/डीलर पॉइंट द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बिना फिट किए हुए वाहन मालिक को दिए गए थे। परिवहन सचिव ने इस संबंध में इसकी जांच कर फिटमेंट/डीलर पॉइंट के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
HSRP Number Plate: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का इंस्टालेशन जिला मुख्यालय के साथ ही तहसील स्तर पर जल्दी ही स्थायी रूप से फिटमेंट सेंटर खुलेगा। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और शिविर लगाए जाएगें। इसे बनाने के बाद सप्ताहभर के भीतर संबंधित परिसर या नजदीकी फिटमेंट सेंटर में किया जाएगा।
Published on:
30 May 2025 09:44 am
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