26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जरूरी खबर: दिवाली में कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो पहले जान लें जरूरी बातें वरना

अगर आप इस दिवाली कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले जान लें ये जरूरी बातें।

2 min read
Google source verification
bike.jpg

रायपुर. अगर आप इस दिवाली कार या बाइक खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले जान लें ये जरूरी बातें। दरअसल, परिवहन विभाग ने नियमों के तहत वाहन डीलरों पर सख्ती बरतेगी।

वाहनों का पंजीयन सप्ताह भर में नहीं कराने वाले डीलरों से परिवहन विभाग जुर्माना वसूल करेगा। इसके लिए सभी वाहन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विक्रय के बाद सप्ताह भर के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय के बाद प्रत्येक दोपहिया वाहन का 200 और चार पहिया का 300 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

वहीं वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए आरटीओ द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है ताकि किसी भी वाहन के झांसे में आकर उपभोक्ता को अतिरिक्त कीमत ना देना पड़े। उन्हें आरटीओ शुल्क, सुविधा शुल्क और किसी भी तरह से अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करें।

साथ ही वाहन की वास्तविक कीमत परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चेक करें। वाहन का मॉडल खरीदी के बाद नाम पता सही लिखने के बाद ही राशि का भुगतान करें। साथ ही शोरूम से गाड़ी का नंबर मिलने के बाद ही गाड़ी लेकर जाएं। खरीदी करते समय पहचान पत्र अवश्य रूप से दें। बता दें कि 5 लाख से अधिक मूल्य की गाड़ी खरीदी करने पर उपभोक्ता को पैन कार्ड देना अनिवार्य किया गया है।

बिना वाहन ले सकते हैं मनपसंद नंबर
मोटरयान अधिनियम के तहत बिना वाहन खरीदे कोई भी अपना मनपसंद नंबर ले सकता है। यह सुविधा 90 दिनों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस अवधि में वाहन की खरीदी नहीं करने पर वाहन का नंबर निरस्त कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त कर्मचारी तैनात
दीपावली के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री को देखते हुए परिवहन विभाग के पंजीयन शाखा में दो से तीन अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्हें दस्तावेजों की जांच कर तुरंत पंजीयन करने के लिए कहा गया है। इसे वाहन विक्रेता अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम पता बता कर संबंधित जिले के आरटीओ दफ्तर में ले सकते हैं।

परिवहन विभाग ने वाहनों के खरीदार को ऑनलाइन पंजीयन और तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर देने का आदेश दिया है। यह सारी व्यवस्था डीलरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। साथ ही वह खरीदारों को निशुल्क हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी उपलब्ध कराएंगे।

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग