CG Waqf Board Nikah Nazarana Order: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने समस्त वक्फ संस्थाओं मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लीयों के लिए एक आदेश जारी किया है।
Chhattisgarh Waqf Board: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने समस्त वक्फ संस्थाओं मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लीयों के लिए एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए इमाम और मौलाना ज्यादा पैसा नहीं ले सकेंगे। बल्कि नजराना, उपहार के रूप में केवल 11 सौ रुपए ले सकेंगे।
अध्यक्ष डॉ.सलीम राज के पास विगत दिनों कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि किसी एक इमाम/मौलाना ने निकाह पढ़ाने के लिए 5100 रुपए की मांग की थी, नहीं देने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए थे। इस प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉ.राज ने यह आदेश जारी किया है कि अब प्रदेश भर के इमाम, मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए 11 सौ रूपए से अधिक नहीं ले सकेंगे।
इस्लाम में शरीयत का भी यह हुक्म है कि निकाह को आसान करें। पूरे प्रदेश में लगभग 800 से अधिक इमाम और मौलाना है जो निकाह पढ़ाने का काम करते हैं, यदि किसी इमाम या मौलाना द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है या किसी के विरूद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सलीम राज ने कहा कि, यह फरमान जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के अति पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग के लोग को सहूलियत दी जाए। एक गरीब परिवार के लिए 5100 रुपये बहुत महत्व रखता है। उसे कमाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस फरमान से समाज में जो एक विसंगती पैदा हो गई थी वह दूर होगी और गरीब परिवार के लोगों को निकाह पढ़ाने के लिए कोई बड़ी रकम नजराना नहीं देना होगा।