
रायपुर. परिवहन विभाग (Transport Department) में अब 29 फरवरी के बाद भारत स्टेज-4 (Bharat Stage-4) (BS-4) वाहनों का पंजीयन नहीं होगा। निर्धारित अवधि के बाद डीलरों द्वारा पेश किए जाने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी आरटीओ को दिए गए है।
परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह के निर्देश पर शनिवार को रायपुर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजन किया गया था। इस दौरान सहायक परिवहन अधिकारी शैलाभ साहू ने सभी वाहन विक्रेताओं को निर्धारित अवधि में पंजीयन के आवेदन पेश करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में 1 अप्रैल 2020 से बीएस 4 वाहनों के पंजीयन पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। इसे देखते हुए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Surface and Transport) ने सभी राज्यों को पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सभी तरह के वाहनों का 15 दिन में अस्थाई और 30 दिन में स्थाई पंजीयन किया जाना है। ताकि सभी वाहनों का पंजीयन 31 मार्च 2020 तक किया जा सके।
कीमतें होंगी कम
बीएस- 4 वाहनों का पंजीयन सप्ताहभर में कराने के निर्देश के बाद वाहन विक्रताओं में हड़कंप मच गया है। निर्धारित अवधि में वाहनों का विक्रय करने के लिए इसकी कीमत कम कर आकर्षक स्कीम शुरू किए जाने के संकेत मिले हैं। इस समय डीलरों के पास करोड़ों रुपए की दोपहिया और चारपहिया वाहन है। इन सभी को 29 फरवरी के पहले विक्रय करने के लिए लुभावनी स्कीम लागू करने के वाहन कंपनी से अनुमति भी मांगी गई है।
यह है पंजीयन का नियम
वक्रय के बाद वाहनों का पंजीयन तत्काल आवंटित किया जाता है। साथ ही पंजीयन के लिए दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा कराया जाता है। डीलर द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद वाहन-4.0 पोर्टल के जरिए तत्काल वाहन का पंजीयन किया जाता है।
1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 वाहनों का विक्रय किया जाना है। वहीं आरटीओं द्वारा वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है, ऐसी स्थिति में काफी संख्या में पंजीयन प्रकरण लंबित हो सकते हैं। साथ ही अंतिम समय में एक साथ आवेदन आने पर तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
Published on:
23 Feb 2020 12:24 pm

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