
Sex CD scandal: प्रदेश में हुए बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके तत्कालीन सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका की आज जिला कोर्ट में पेशी हुई। इससे पहले 25 फरवरी को हुई सुनवाई में CBI ने अपना पक्ष रखा था। वहीं आज आरोपियों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, जिसे लेकर बहस हुई।
भूपेश बघेल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में कहा कि भूपेश ने न तो सीडी बनवाई है और न ही बांटी है। ऐसे में इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है।
सीबीआई ने मामले की जांच करने के बाद मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका सहित पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजया पंडया, विजय भाटिया और रिंकू खनूजा को आरोपी बनाया गया है। इसमें से रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। इस प्रकरण में सीबीआई ने सीडी कांड में राज्य में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई थी, क्योंकि उसमें तत्कालीन सरकार के प्रभावशाली लोगों के नाम भी थे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 साल बाद फिर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई है।
सेक्स सीडी कांड का यह मामला 2017 का है। छत्तीसगढ़ में होेने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अक्टूबर में एक सीडी वायरल हुई थी। इस वीडियो को कथित रूप से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बताया जा रहा था। रायपुर के सिविल लाइन थाने में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस और स्पेशल टीम ने दिल्ली से विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन, इसके बाद सुनवाई नहीं हुई।
Updated on:
04 Mar 2025 04:57 pm
Published on:
04 Mar 2025 04:55 pm
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