अब भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक को पोर्टल पर एवं एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी। खास बात यह है कि समय पर काम नहीं होने पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
अब इस प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित विभाग अपने कार्यालय में आवासीय कॉलोनी की अनुज्ञा से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लेंगे। इसके तहत अब कॉलोनी के विकास के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से सीजी आवास द्वारा किया जा सकेगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग इसका नोडल विभाग होगा।
हर जिले में बनाए नोडल अधिकारी
इसके लिए प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक आवेदन एडीएम के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा तथा संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त होने पर एडीएम के माध्यम से ही सभी विभागों की अनुमतियों की अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिलों के कलेक्टर हर सप्ताह होने वाली समय-सीमा की बैठक में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेंगे।