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रायपुर

राजद्रोह मामले में निलंबित एडीजी जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) को उनके खिलाफ रायपुर में दर्ज राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

रायपुरAug 26, 2021 / 02:30 pm

Ashish Gupta

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निलंबित एडीजी जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

रायपुर. छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) को उनके खिलाफ रायपुर में दर्ज राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है।
बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा था। आईपीएस अफसर जीपी सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ रह चुके है। सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इसके साथ ही उनसे जुड़े कई आईपीएस अफसर भी निशाने पर हैं।
इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की फाइल को दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजा है। इसमें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटीकरप्शन ब्यूरो (ACB) को जांच के दौरान मनीलाड्रिंग करने और बेनामी संपत्ति से संबंधित मिली जानकारी का ब्यौरा है। इसकी जांच शुरू करने के लिए अनुमति मांगी थी।
बताया जाता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी मुख्यालय ने रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय को विचार-विमर्श के लिए बुलवाया था। इस दौरान दिल्ली स्थित मुख्यालय से सीधे जांच करने अथवा रायपुर कार्यालय से करने पर चर्चा की गई। बता दें कि 1 जुलाई 2021 को ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने जीपी सिंह के पेंशन बाडा स्थित शासकीय आवास सहित उनके करीबी लोगों के 15 ठिकानों पर छापामारा था।
इस दौरान 10 करोड़ 60 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति बरामद की गई थी। इस दौरान उनके हाथ बेनामी संपत्तियों और मनीलाड्रिंग से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इसका ब्यौरा 15 जुलाई को ईओडब्ल्यू द्वारा करीब 80 पन्नों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कुछ अन्य जानकारियां भेजी गई हैं।

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