जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग के गायब होने के बाद उसकी नानी द्वारा सारंगपुर थाने में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस द्वारा की जा रही तफ्तीश में पीडि़ता की भोपाल से बरामद कर सारंगपुर लाया गया। जहां उसके बयान और जांच के बाद पुलिस ने ०३ मई को न्यायालय में चालान पेश किया था। जिसके बाद सिर्फ १४ दिन चली सुनवाई के बाद १७ मई को अतािक्त न्यायाधीश ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास सहित अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
परिजनों ने फैसले पर जताई खुशी
नाबालिग से हुई ज्यादती के बाद पिछले चार माह से आहत पीडि़ता के परिजनों ने न्यायालय के फैसले के बाद खुशी जताई है। फैसले की जानकारी के बाद पीडि़ता के नाना ने बताया की पीडि़ता के पिता की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व ही हो गई थी। जन्म के बाद माता का विवाह भी अन्य जगह हो गया। तब से लेकर अब तक नाना-नानी ने ही मजदूरी कर उसका पालन पोषण किया था। परिजनों के अनुसार इस तरह तुरंत आने वाले फैसलें जहां आम लोगो में न्याय के प्रति विश्वास बढेगा वही आरोपियों में अपराध को लेकर भय।