सपा नेता आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर 23 को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा सुनाई थी। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया था।
आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे जेल में हैं बंद
आजम खां इस समय सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और डॉ. तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। तीनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने 23 जनवरी अपील खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। 24 मई को इस मामले में हाईकोर्ट से तीनों को राहत मिल गई।
हाईकोर्ट का आदेश को कोर्ट में किया दाखिल
सोमवार को डॉ. तजीन फात्मा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का आदेश को कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा को जमानती दाखिल करने के आदेश दिए। आदेश के बाद डॉ. तजीन फात्मा ने जमानती दाखिल कर दिए हैं। कोर्ट ने जमानतियों की तस्दीक के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डॉ. तजीन फात्मा ने अपने अन्य 33 मुकदमों में जमानती दाखिल किए हैं। अब उन्हें जल्द ही रिहा किया जा सकता है। आजम खां और अब्दुल्ला को अभी रिहाई का इंतजार करना होगा।