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रामपुर

आजम खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, हैरान करने वाली है वजह

आजम की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
जिला जज की अदालत में होनी थी सुनवाई
अब 16 अगस्त को होगी मामले की सुनबाई

रामपुरAug 10, 2019 / 07:03 pm

Iftekhar

Azam khan

रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता और रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। वकीलों ने ग्राम न्यायालय बनाने के विरोध में काम बंद कर रखा है। इस कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जाने के 29 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उन्हीं से बचने के लिये उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगा रखी है।

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एसपी बोले- अब गिरफ्तार हो सकते हैं आजम खान
आजम खान की गिरफ्तारी के सवाल पर रामपुर के पुलिस अधिक्षक डॉ. अजयपाल शर्मा ने कहा है कि सपा सांसद आजम खान के विरुद्ध दर्ज हुए केसों के आधार पर अब कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

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डॉ. अजयपाल शर्मा ने बताया कि मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने को लेकर सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आजम खान पर जबरन जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज करने वाले पीड़ित किसान इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के बाद अब रामपुर शहर कोतवाली में सपा सांसद आजम खान समेत चार लोगों के खिलाफ शत्रु संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है।

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उन्होंने बताया कि यह मुकदमा नायब तहसीलदार की तहरीर पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और आजम खान को फायदा पहुंचाने के लिए ईओ ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ की है और गलत नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी आजम खान पर दो केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन मुकदमों में आजम खान के खिलाफ जो धाराए लगी हैं, वह उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं।

 

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