scriptजरुरी खबर : एक अप्रैल से बदल जाएंगे आईटीआर के कई नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव | Many rules of ITR will be changed from April 1 in the new financial ye | Patrika News
रतलाम

जरुरी खबर : एक अप्रैल से बदल जाएंगे आईटीआर के कई नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव

– नए वित्तीय वर्ष में बदले नियम में राहत के साथ होगा दंड का प्रावधान

रतलामMar 31, 2021 / 05:28 pm

Shailendra Sharma

itr.png

रतलाम. आगामी नए वित्तीय वर्ष यानि कि 1 अप्रैल से आयकर याने की आईटीआर के कई नियम में बड़ा बदलाव हो जाएगा। इन बदले नियम में जहां 75 वर्ष के अधिक उम्र के करदाताओं को कर भरने से राहत मिलेगी। वहीं जो करदाता कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक कर जमा नहीं करेंगे उनको नए वित्तीय वर्ष में इसको भरने पर अधिक टीडीएस देना होगा।

ये भी पढ़ें- कल से बदल जाएंगे सैलरी, पीएफ और सिलिंडर आदि से जुड़े ये 6 नियम

पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए नहीं बचा सकेंगे ज्यादा टैक्स
नए वित्तीय वर्ष में जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। बता दें कि 1 अप्रैल से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आयकर के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की आय ज्यादा है, वे पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स नहीं बचा सकें, इसीलिए यह नियम लागू किया गया है। हालांकि जिन लोगों का मासिक वेतन 2 लाख रुपए है, उन पर इसका कोई असर नहीं नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें- पेड़ पर लटकी औरत, कैमरे में कैद भूत का LIVE VIDEO !

income_tax.jpg

पहले से मिलेगा टैक्स का फॉर्म
कर्मचारियों की सुविधा के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म दिया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा और ज्यादा लोग इसे दाखिल करेंगे। ट्रैवल लीव कन्सेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लगे होने की वजह से यात्रा नहीं की। ये कर्मचारी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सके। 1 अप्रैल से 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट उन सीनियर सिटिजन्स को दी गई है, जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आधारित हैं।

ये भी पढ़ें- एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोककर सरकारी स्कूल में टीचर ने की छेड़छाड़, किसी तरह से बचकर भागी छात्रा

यह नियम हो गए कड़े
केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को कड़ा कर दिया है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनका ज्यादा टीडीएस कटेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ा है।

 

दोगुना टीडीएस देना होगा
नए नियमों के मुताबिक, अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस भी ज्यादा लगेगा।

देखें वीडियो- कैमरे में कैद भूत का LIVE VIDEO !

https://www.dailymotion.com/embed/video/x80b2xb

Home / Ratlam / जरुरी खबर : एक अप्रैल से बदल जाएंगे आईटीआर के कई नियम, जानिए क्या होंगे बदलाव

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो