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पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए नहीं बचा सकेंगे ज्यादा टैक्स
नए वित्तीय वर्ष में जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। बता दें कि 1 अप्रैल से ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आयकर के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की आय ज्यादा है, वे पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स नहीं बचा सकें, इसीलिए यह नियम लागू किया गया है। हालांकि जिन लोगों का मासिक वेतन 2 लाख रुपए है, उन पर इसका कोई असर नहीं नहीं पड़ेगा।
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पहले से मिलेगा टैक्स का फॉर्म
कर्मचारियों की सुविधा के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस को आसान बनाने के लिए टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल से प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म दिया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा और ज्यादा लोग इसे दाखिल करेंगे। ट्रैवल लीव कन्सेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लगे होने की वजह से यात्रा नहीं की। ये कर्मचारी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सके। 1 अप्रैल से 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह छूट उन सीनियर सिटिजन्स को दी गई है, जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आधारित हैं।
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यह नियम हो गए कड़े
केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को कड़ा कर दिया है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनका ज्यादा टीडीएस कटेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ा है।
दोगुना टीडीएस देना होगा
नए नियमों के मुताबिक, अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस भी ज्यादा लगेगा।
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