चौरसिया की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2017 को 13 पार्षदों ने उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रयोग करते हुए नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव को कलेक्टर ने मंजूर कर नौ जनवरी 2018 को राज्य सरकार को भेजा। सरकार ने इसे कलेक्टर को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि सम्बंधित पार्षदों के शपथपत्र व हस्ताक्षरों का सत्यापन कर पुन: प्रस्ताव भेजा जाए। कलेक्टर ने 19 जनवरी 2018 को पुन: यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर याचिकाकर्ता के खिलाफ राइट टू रिकॉल के लिए मतदान की तारीख तीन अगस्त तय कर दी।
मालूम हो, नगर परिषद सिरमौर के अध्यक्ष को लेकर निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की सूचना 11 जुलाई को प्रकाशित की जानी है। इसी दिन मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशन और चुनाव चिह्न आवंटन होगा। मतदान केन्द्रों पर 3 अगस्त को ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। मतगणना 7 अगस्त को होगी।