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रीवा

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल की कैद

दो साल पहले मनगवां में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़

रीवाMay 18, 2019 / 01:58 pm

Lokmani shukla

Youth gets minor imprisonment for three years

Youth gets minor imprisonment for three years

रीवा। दो साल पहले मनगवां में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नीरज गुप्ता को न्यायालय ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन ने बताया कि घटना दिनांक 31 जुलाई 2017 को शाम 6.30 बजे छात्रा अपने छत में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी युवक अपने छत से कूदकर के छात्रा के पास पहुंचकर छेड़छाड़ करने लगा है। इसका विरोध कर छात्रा चिल्लाने लगी। छात्रा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां को देख आरोपी भाग खड़ा हुआ है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को सुन कर न्यायलय ने आरोपी नीरज गुप्ता को पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारवास एव दो हजार रुपए अर्थदंड, भारतीय दंड विधान की धारा 354 में दो साल के सश्रम कारवास एवं एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 354 में एक वर्ष के सश्रम कारवास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बाइक चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त
रीवा। बाइक चोरी के आरोपी मनीष रजक निवासी एसएफ चौराहा की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने जेल भेज दिया है। सिटी कोतवाली पुुलिस ने आरोपी 13 मई 2019 को फरियादी रामलखन की मोटर सायकल की चोरी करने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने बाइक भी जब्त की है। न्यायालय ने चोरी की घटनाओं को देखते जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।

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