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सहारनपुर

Lok sabha elections 2024: चुनाव में आपकी कार ले सकता है प्रशासन! मना नहीं कर सकते आप, जानिए नियम

Lok sabha elections 2024 आदर्श आचार संहिता में आयोग के निर्देशों पर प्रशासन किसी के भी प्राइवेट वाहन को चुनावी व्यवस्थाओं में लगा सकता है।

सहारनपुरMar 21, 2024 / 09:17 am

Shivmani Tyagi

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अगर आपको अपनी कार से इतना प्यार है कि आज तक आपने किसी को मांगने पर भी नहीं दी है तो जान लीजिए कि चुनाव ( Lok Sabha Elections 2024 ) में प्राशासन आपकी कार को ले जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये व्यवस्था है। चुनाव संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में वाहनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रशासन कमर्शियल और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के वाहनों की लिस्ट परिवहन विभाग से मंगवा लेता है। नियम है कि आदर्श आचार संहिता ( Model Code of Conduct ) में वाहन स्वामी को एक नोटिस देकर वाहन को चुनावी व्यवस्था के लिए लिया जा सकता है।
चुनाव में बसों से लेकर छोटे वाहन यानी एसयूवी कार तक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिले में इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र की होती है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद यह प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग ( Election Commission ) के अधीन होता है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरा अधिकार होता है कि वह किसी भी वाहन को अधिग्रहित कर सकते हैं। अगर हम अकेले सहारनपुर की बात करें तो यहां लोकसभा चुनाव ( Lok sabha elections 2024 ) संपन्न कराने के लिए करीब दो हजार वाहनों का अधिग्रहण होना है। इसके लिए प्रशासन ने परिवहन विभाग से सूची मांग ली है। परिवहन विभाग ने एसयूवी कारों से लेकर बसों तक की सूची और उनके स्वामियों के मोबाइल नंबर घक के पतों के साथ उपलब्ध करा दिए हैं।
ऐसे में प्रशासन किसी चुनाव में आवश्यकतानुसार आपके वाहन का अधिग्रहण कर सकता है। खास बात ये है कि आप अपना वाहन देने से इंकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ FIR तक दर्ज कराई जा सकती है। संभागीय परिवहन अधिकारी देवमणि ने इसकी पुष्टि की है।

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