सरकारी भवन, स्मारक, वॉटर पाइप लाइन, पब्लिक रोड, ढांचा, दीवार, अहाता व उसकी दीवार, वृक्ष, फेसिंग पोस्ट, खंभा तोडऩा या गिराना, या ऐसे स्थलों पर पीक थूकना, पेशाब करना, पेंट करना, लिखना, पंपलेट, पोस्टर चिपकाना, स्याही गिराना, अपना या किसी विज्ञापन का नाम-पता लिखना, मालिकाना हक दर्शाना आदि कृत्य सरकारी संपत्ति विरूपण के अपराध में माने जाते है।
नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर या विज्ञापन लगाने पर संबंधित संस्था या एजेन्सी के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 का 2015 में संशोधन के बाद कार्रवाई व जुर्माने में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक निजी दुकानों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
सुरेन्द्र सिंह यादव, आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर।
सवाईमाधोपुर. तारनपुर निवासी एक जने ने बौंली थाने में बजरी ठेकेदार के खिलाफ ट्रक चालकों से चौथ वसूली की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार पीडि़त कमलेश मीणा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 27 सितम्बर को अपराह्न तीन बजे ट्रक में बजरी भरकर एलओआई मंजीत चावला के कांटे पर कांटा कटवाकर देवली बनास पुलिया के पास पहुंचा। वहां ईआरसीसी ठेकेदार के कर्मचारियों ने जबरन ट्रक को रुकवाकर कांटे पर चढ़ाने को कहा और धमकी देकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली की। जिसकी रसीद भी नहीं दी। विरोध करने पर ईआरसीसी के कर्मचारियों ने कहा कि यह काम वे ठेकेदार सुरेश चौधरी के आदेश पर करते है। रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी राजनीति दबाव व राजीनामे के चलते हुई है। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।