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सवाई माधोपुर

दुकानों पर लगे बोर्ड की राशि वसूलने के लिए नोटिस, दुकानदारों में रोष…

संबंधित ठेकेदार ने दुकानदारों को दिया सात दिन का समय, नगर परिषद ने निजी फर्म को दिया ठेका

सवाई माधोपुरNov 15, 2017 / 06:42 pm

Shrikant Sharma

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सवाईमाधोपुर. नगर परिषद की अनदेखी के चलते निजी व्यावसायिक भवनों प्रतिष्ठानों पर किए जाने वाले विज्ञापन शुल्क के नाम पर संंबंधित ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। संबंधित ने स्वयं की दुकान या प्रतिष्ठान का बोर्ड लगाने पर संबंधित फर्म को सात दिवस का नोटिस थमाकर विज्ञापन शुल्क जमा कराने लिए पाबंद किया है।

एक सप्ताह से चल रहा नोटिस थमाने का काम : दुकानदारों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में स्वयं की दुकान या मकान का नाम लिखा होने पर भी वह उनको जुर्माना भरने के लिए करीब एक सप्ताह से नोटिस देने का काम चल रहा है। ऐसे में दुकानदार असमंजस में है। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से मामले की जांच कर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ये स्थान संपत्ति विरूपण प्रावधानों में शामिल
सरकारी भवन, स्मारक, वॉटर पाइप लाइन, पब्लिक रोड, ढांचा, दीवार, अहाता व उसकी दीवार, वृक्ष, फेसिंग पोस्ट, खंभा तोडऩा या गिराना, या ऐसे स्थलों पर पीक थूकना, पेशाब करना, पेंट करना, लिखना, पंपलेट, पोस्टर चिपकाना, स्याही गिराना, अपना या किसी विज्ञापन का नाम-पता लिखना, मालिकाना हक दर्शाना आदि कृत्य सरकारी संपत्ति विरूपण के अपराध में माने जाते है।
जुर्माने का है प्रावधान
नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर या विज्ञापन लगाने पर संबंधित संस्था या एजेन्सी के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 का 2015 में संशोधन के बाद कार्रवाई व जुर्माने में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक निजी दुकानों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
स्वयं की दुकान का नाम होने पर कोई राशि नहीं वसूल की जाएगी। दुकान पर अन्य किसी का विज्ञापन करना पाया गया तो उससे विज्ञापन करने के लिए जुर्माना वसूला जाएगा। स्वयं की दुकान का साइन बोर्ड होने पर किसी प्रकार का जुमार्ना नहीं है। अगर ठेकेदार ऐसा कर रहा है तो नगरपरिषद कार्यालय में इसकी शिकायत करें। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुरेन्द्र सिंह यादव, आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर।

ठेकेदार के इशारे पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली
सवाईमाधोपुर. तारनपुर निवासी एक जने ने बौंली थाने में बजरी ठेकेदार के खिलाफ ट्रक चालकों से चौथ वसूली की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार पीडि़त कमलेश मीणा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 27 सितम्बर को अपराह्न तीन बजे ट्रक में बजरी भरकर एलओआई मंजीत चावला के कांटे पर कांटा कटवाकर देवली बनास पुलिया के पास पहुंचा। वहां ईआरसीसी ठेकेदार के कर्मचारियों ने जबरन ट्रक को रुकवाकर कांटे पर चढ़ाने को कहा और धमकी देकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली की। जिसकी रसीद भी नहीं दी। विरोध करने पर ईआरसीसी के कर्मचारियों ने कहा कि यह काम वे ठेकेदार सुरेश चौधरी के आदेश पर करते है। रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी राजनीति दबाव व राजीनामे के चलते हुई है। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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