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सिवनी

न किसी की जीत हुई न हार….

सिवनी, घंसौर, लखनादौन में नेशनल लोक अदालत में 2643 प्रकरणों का समाधान

सिवनीDec 09, 2023 / 08:38 pm

sunil vanderwar

न किसी की जीत हुई न हार....

न किसी की जीत हुई न हार….

सिवनी. आपसी समझौते के आधार पर नागरिकों को जल्द एवं आसानी से न्याय दिए जाने के उद्देश्य से शनिवार को राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से रखे गए 2643 प्रकरणों का समाधान किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर लगाई गई नेशनल लोक अदालत की शुरुआत जिला न्यायालय के वीडियो कान्फे्रंसिंग हॉल में राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीप जलाकर एवं मॉं सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर किरण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्य सभी न्यायाधीश सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि गोल्हानी, उपसंचालक अभियोजन रमेश उइके एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉफ की उपस्थिति रही।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दाण्डिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार निराकरण किया गया। साथ ही बैंक ऋ ण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
लोक अदालत के आयोजन के लिए जिला मुख्यालय सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर के लिए एक न्यायाधीश एवं एक सुलहकर्ता सदस्यों से गठित कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया है। खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 2156 रखे गए, जिनमें 182 प्रकरण निराकृत किए गए। धारा 138 चैक बाउन्स के 544 प्रकरण रखे गए, जिनमें 49 प्रकरण निराकरण हुआ, 9352986 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 146 प्रकरण रखे गए, जिनमें 26 प्रकरण निराकृत हुए एवं 4910000 रूपए का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 492 रखे गए, जिनमें 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 919080 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
विद्युत अधिनियम के 121 प्रकरण में 41 निराकृत हुए एवं 352861 रूपए समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 635 प्रकरण में से 29 का समाधान हुआ। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मामलों के रखे गए प्रकरणों में से दो प्रकरण निराकृत हुए एवं 925411 रूपए का अवार्ड पारित किया गया।
इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 6670 में से 163 प्रकरणों में आपसी समझौते से 21034744 रूपए की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 1750 रखे गए, जिनमें 299 का निराकरण हुआ एवं 1521928 रूपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 867 प्रकरण रखे गए, जिनमें 186 प्रकरण निराकृत हुए एवं 741600 रूपए की जलकर की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त प्रिलिटिगेशन के 2105 प्रकरण रखे गए जिसमें 1656 निराकृत हुये एवं 682175 रूपए की वसूली राशि के आदेश पािरत किए गए हैं।

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