
ताक पर नियम : 200 मीटर की जगह 20 फुट पर चल रही शराब दुकान, कारर्वाई के नाम पर विभाग ने की खानापूर्ति
संजीव जाट की रिपोर्ट
शिवपुरी. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले गुना - शिवपुरी नेशनल हाईवे के बीच बदरवास नगर के वार्ड नंबर 6 में अवैध रूप से नियमों को दरकिनार कर शराब ठेकेदार के द्वारा विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ कर 200 मीटर की दूरी के बजाए 20 फिट दूरी पर अपनी दुकान संचालित कर रहा था। पूरे मामले को पत्रिका के द्वारा अभियान के रूप में चलाया, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और कारर्वाई शुरु की। हालांकि, कारर्वाई में अब भी खानापूर्ति ही दिखाई पड़ रही है। हाईवे पर लगे शराब दुकान के फ्लेक्स तो हटा लिये गए हैं। साथ ही, दुकान के ऊपर भी जो फ्लेक्स लगे थे, उनपर कपड़ा डाल दिया गया है। अब गौर करने वाली बात ये है कि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे कार्रवाई होती है या ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है।
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले मंत्री एवं अधिकारियों को मुंह चिढ़ाते हुए ये शराब दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला बदरवास नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड 6 के हाईवे से महज 20 फुट की दूरी पर संचालित हो रही थी। उक्त दुकान के ऊपर जब जिम्मेदारों की नजर पड़ी तो दुकान संचालित होने को लेकर तरह - तरह के मामले संज्ञान में आए। उक्त मामले को लेकर एनएचआई अधिकारी गणेश राय ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर जब अंग्रेजी शराब की दुकान पर बैठे ठेकेदार को नोटिस दिया तो उसने लेने से इनकार किया उक्त नोटिस में स्पष्ट था कि 200 मीटर की दूरी पर ही यह दुकान का क्रियान्वयन किया जा सकता है लेकिन उक्त शराब ठेकेदार के द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाते हुए हाईवे से 20 फुट की दूरी पर संचालित की जा रही थी।
एसडीएम ने किया निरीक्षण
इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी बृज बिहारी श्रीवास्तव के संज्ञान में लेते हुए शराब दुकान पर पहुंच कर उसको संचालित किए जाने के सारे दस्तावेज मांगे और किसकी अनुमति से ये नियम विरुद्ध दुकान संचालित की जा रही है, पूरे मामले की पड़ताल की।
Published on:
27 Nov 2022 04:26 pm
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