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सीधी

नेक पहलः इन 10 बच्चों को MP सरकार ने लिया गोद

-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से होगा पालन-पोषण

सीधीJul 16, 2021 / 07:44 pm

Ajay Chaturvedi

Covid-19 Child Service Scheme

Covid-19 Child Service Scheme

सीधी. Corona Effect ही तो है कि दूसरी लहर में जाने कितने लोग असमय ही अपनों का साथ छोड़ गए। कितने बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन इन अनाथ बच्चों के लालन-पालन का जिम्मा अब सरकार अपने सिर ले रही है। जिले के ऐसे ही 10 बच्चों को सरकार ने गोद लिया है। ये वो बच्चे हैं जिनके माता-पिता कोरोना संक्रमण के चलते नहीं रहे। इन सभी बच्चों के लिए कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कोविड-19 बाल सेवा योजना में शामिल कर उनका उत्तम लालन-पालन करने का निर्णय किया है।
कोरोना महामारी मे माता-पिता को खो चुके जिले के 10 बच्चों के पालन-पोषण, परवरिश और उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार ने ली है। कलेक्टर सीधी रवींद्र कुमार चौधरी ने प्रदेश शासन स्तर से लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले जिले के 10 बच्चों को पांच-पांच हजार रूपये मासिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि बालकों तथा उनके संरक्षक के संयुक्त बैंक खाते में शासन से सीधे हस्तान्तरित की जाएगी। कलेक्टर चौधरी ने इन बच्चों को खाद्य सुरक्षा व मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवारों के ऐसे बच्चों को लाभन्वित करने का प्रावधान है, जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य हुई हो अथवा माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व मे हो चुकी हो और दूसरे की मृत्यु मार्च 2021 से जून 2021 के मध्य हुई हो। ऐसा परिवार मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता न हो तथा बाल लाभार्थी के मृत माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम मे पेंशन पाने की पात्रता हो।
यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना है अथवा कोई बालक या बालिका योजना की पात्रता शर्तो को पूरा करते है, तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, परियोजना कार्यालय बाल विकास परियोजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति अथवा चाइल्ड लाइन 1098 से संपर्क कर सकते है।
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