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सीकर

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की भूमि होगी नीलाम

सीकर. जिले में भूमि विकास बैंक के ओवर ड्यू लोन को नहीं चुकाने वाले किसानों की रहन रखी भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

सीकरOct 26, 2020 / 01:29 pm

Sachin

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की भूमि होगी नीलाम

लोन नहीं चुकाने वाले किसानों की भूमि होगी नीलाम

सीकर. जिले में भूमि विकास बैंक के ओवर ड्यू लोन को नहीं चुकाने वाले किसानों की रहन रखी भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इन ऋणी कृषकों की रहन भूमि तत्काल प्रभाव से नीलाम करने के निर्देश भूमि विकास बैंक के रजिस्ट्रार ने प्रदेश के सभी सचिवों को जारी किए हैं। इसके बाद भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों की ओर से ऐसे किसानों को चिन्हित करके नोटिस तामील करवाए जा रहे हैं साथ ही बैंक की एकमुश्त समझौता योजना के जरिए लाभ उठाने की जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि सीकर जिले में 2472 खाते ओवरड्यू हो चुके हैं और इनकी राशि करीब 38 करोड रुपए से ज्यादा है।

25 प्रतिशत लोन चुकाए तो मिल सकती है राहत
सीकर भूमि विकास बैंक के सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि अवधिपार ऋणी किसान अपने ओवर ड्यू लोन की 25 प्रतिशत राशि अभी जमा करवा कर योजना का लाभ ले सकता है। 30 नवम्बर के बाद किसी को योजना का लाभ नही दिया जा सकेगा। जिससे बैंक की ओर से की जाने वाले कुर्की और नीलामी प्रक्रिया में एक माह की छूट विशेष परिस्थिति में दी जा सकेगी।


बीमा के लिए 15 हजार किसानों को देनी होगी सहमति
सीकर. खरीफ की फसल को बीमा के दायरे से मुक्त रहने वाले जिले के किसानो को अब एक बार फिर बैंकों में अंडरटेंकिग प्रमाण पत्र देना होगा। आठ दिसम्बर तक अंडर टेकिंग नहीं देने पर इन किसानों का अनिवार्य रूप से फसल बीमा कर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बैंकों में अपडेट गिरदावरी प्रस्तुत करने पर रबी की फसलों मे किसान गेहूं, चना, सरसो, तारामीरा, मैथी, इसबगोल फसलों के साथ प्याज़, मिर्ची, टमाटर व कई फलदार फसलों के बीमा करवाया जा सकता है। गौरतलब है कि रबी की फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा फल व सब्जियों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत किसान को देना होता है तथा शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार आधा आधा वहन करती है । प्रीमियम में अनुदान का फायदा 7 हेक्टेयर तक ही दिया जाएगा।

 

समझे यह पांच जरूरी सूचना


– 15 दिसंबर से पहले बैंकों में जाकर किसान फसल बीमा के लिए प्रीमियम जमा करवाएं।

– 8 दिसंबर तक फसल बीमा नहीं चाहने वाले किसान अंडरटेकिंग संबंधित बैंक को दें।
– बुवाई की जाने वाली फसल की अपडेट गिरदावरी जमा करवाएं।

– जमाबंदी में किसान अपना नाम अपडेट करें।
– बैंक खाते को आधार कार्ड से जुड़वाएं।


इनका कहना है
सभी किसान बैंक मे अपनी बोई फसल का ब्यौरा दे जिससे सही फसल का बीमा किया जा सके तथा आधार कार्ड भी अपडेट करवाए। किसान इस योजना मे भाग नहीं लेना चाहता तो 8 दिसंबर से पहले बैंक मे अंडरटेकिंग दे सकता है। अंडरटेकिंग नहीं देने पर ऋणी किसान का अनिवार्य रूप से बीमा कर दिया जाएगा।

सुधेश पूनिया, कृषि प्रबंधक, पीएनबी

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