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तीसरी आंख से नजर : पहले दिन 10 वाहन चालकों का कटा ऑनलाइन चालान

सीकर. सडक़ सुरक्षा माह के पहले दिन ही 10 वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान किया गया। अब पुलिस की तीसरी आंख से बचना आसान नहीं होगा। पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए कैमरों से वाहन चालकों पर निगरानी रखी जा रही है।

सीकरJan 19, 2021 / 07:05 pm

Vikram

CCTV camera

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सीकर. सडक़ सुरक्षा माह के पहले दिन ही 10 वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान किया गया। अब पुलिस की तीसरी आंख से बचना आसान नहीं होगा। पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए कैमरों से वाहन चालकों पर निगरानी रखी जा रही है। 10 वाहन चालकों के यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर फोटो के साथ चालान ऑनलाइन ही घरों पर भेजे जाएगें। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबरों पर भी चालान किए जाने का मैसेज किया गया है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि ऑनलाइन चालान किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। रोजाना ऑनलाइन चालान पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए किए जाएगें। उन्होंने बताया कि जो वाहन चालक सडक़ सुरक्षा व यातायात के नियमों का पालन नहीं करते है। वे अब संभल जाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। चालान उनके घर पर फोटो के साथ भेजे जाएगें। उन्हें चालान में बताया जाएगा कि कब और किस समय नियमों का उल्लंघन किया गया। वाहन मालिक नगद और ऑनलाइन से चालान का भुगतान कर सकेंगे। ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में एएसपी देवेंद्रकुमार शर्मा व डीएसपी सिटी वीरेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में की जा रही है।
इन वाहनों के किए गए चालान
पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए पहले दिन आरजे23 एमएस4752, आरजे23 जीबी7938,आरजे23 एसएफ3998,आरजे23 एसक्यू7451, आरजे23 एसजे1535,आरजे23 टीए2819,आरजे23 सीसी5405,आरजे23 एसएक्स2090, आरजे23 केएस5919,आरजे23 एचएस3030 वाहनों के ऑनलाइन चालान किए गए है। ये चालान फोटो के साथ अब वाहन मालिकों के घरों पर भिजवाए जाएगें। साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज किया गया है।
समय पर भुगतान नहीं तो होगी कार्रवाई
ट्रेफिक प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि ऑनलाइन चालान का सारा रिकॉर्ड आरटीओ कार्यालय भी ऑनलाइन भेजा जा रहा है। चालान को आरटीओ के पास सीधे रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर समय पर चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन मालिकों के खिलाफ लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। भुगतान बकाया रहने पर आरटीओ से वाहन ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंंगे। साथ ही उन्हें किसी प्रकार की एनओसी भी नहीं दी जा सकेगी।

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