scriptMP की बसों में बिना मास्क यात्रा की इजाजत नहीं | Masks compulsory for bus travel in MP | Patrika News
सिंगरौली

MP की बसों में बिना मास्क यात्रा की इजाजत नहीं

-यात्रा के दौरान बगैर मास्क यात्री के पाए जाने पर बस मालिक, चालक-परिचालक पर होगी कार्रवाई

सिंगरौलीMar 19, 2021 / 05:22 pm

Ajay Chaturvedi

बस यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य

बस यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य

सिंगरौली. कोरोना के तेज होते संक्रमण के मद्देनजर अब एमपी की बसों में हर यात्री के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी यात्री बिना मास्क के यात्रा करते पाया गया तो संबंधित वाहन मालिक, चालक, परिचालक के विरूद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जारी किए हैं।
प्रदेश सरकार बस दुर्घटना पर अंकुश के लिए भी नया नियम लागू करने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके तहत बसों के परमिट जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों के संचालन के बीच पर्याप्त अंतराल रखा जाय।
परिवहन मंत्री का कहना है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों में से एक बड़ा कारण बसों के समय में पर्याप्त अंतराल न होना भी है। एक-दो मिनट के अंतराल से परमिट जारी होने पर सड़क पर बसों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है, जिससे चालक समय पर पहुंचने के दबाव में गाड़ी तेज गति से चलाते है। इससे दुर्घटना की संभावना निरंतर बनीं रहती है।
परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
मंत्री राजपूत ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मद्देनजर कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना मध्यप्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इंदौर में महिलाओं के लिए वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जहां महिलाएं सुरक्षा के साथ वाहन चालन सीख सकेंगी। इसके अलावा महिलाओं को कामर्शियल ड्राइविंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश में वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का लक्ष्य है। वाहन सारथी पोर्टल के माध्यम से फेसलेस सुविधा प्रारंभ करने के लिए लर्निंग लाइसेंस, डुप्लिकेट लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण एवं लाइसेंस में पता परिवर्तन जैसे काम शीघ्र शुरू होंगे। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दिव्यांग यात्रियों को 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान

मंत्री ने निर्देशित किया कि दिव्यांग यात्रियों के लिए यात्री बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट देना सुनिश्चित करें। यदि किसी वाहन संचालक द्वारा दिव्यांग यात्रियों को किराये में छूट नहीं दी जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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