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Rajasthan Roadways : अब रोडवेज बसों में सुनने को नहीं मिलेंगे गाने, मोबाइल पर भी बैन, आया ऐसा बड़ा आदेश

Rajasthan Roadways 50 साल से अधिक उम्र के चालकों के लिए साल में दो बार नेत्र व शारीरिक जांच अनिवार्य की गई है।
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सिरोही

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Rakesh Mishra

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Updated: 19 Feb 2024, 12:24 PM IST

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Rajasthan Roadways रोडवेज विभाग ने पिछले दिनों हुई गंभीर व जनहानि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए है। जिसके तहत अब रोडवेज चालक-परिचालकों की नियमित रूप से बस चलने से पहले नशे की जांच होगी। यदि नशे में पाए गए तो उनको वाहन के साथ ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। रोडवेज विभाग के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक ने सुरक्षा मानकों को लेकर यह आदेश जारी किए हैं। ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

बस रवानगी से पहले होगा ब्रेथ ऐनेलाइजर टेस्ट
अब रोडवेज बस चालकों व परिचालकों को बस रवानगी से पहले ब्रेथ ऐनेलाइजर टेस्ट करवाना होगा। यदि जांच में कार्मिक नशे में मिले तो उनको वाहन के साथ नहीं भेजा जाएगा। साथ ही ड्यूटी पर इस तरह के कृत्य करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 साल से अधिक उम्र के चालकों के लिए साल में दो बार नेत्र व शारीरिक जांच अनिवार्य की गई है।

चालक को मिले विश्राम, ताकि ऊर्जा के साथ कर सके काम
रोडवेज मुख्यालय ने चालकों को तनाव मुक्त रखने के लिए समय-समय पर उचित विश्राम दिया जाना भी जरूरी माना है। जिससे चालक रेस्ट के बाद पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। साथ ही मुख्य प्रबंधक व प्रबंधक संचालन स्वयं चालकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यातायात नियमों की जानकारी भी चालकों को दी जाएगी।

फैक्ट फाइल
46 कुल बसें हैं सिरोही रोडवेज डिपो में
31 बसें निगम की
15 बसें अनुबंधित
18 हजार किलोमीटर प्रतिदिन सफर तय करती हैं रोडवेज बसें
47 रूट संचालित है सिरोही रोडवेज डिपो में

सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, फिटनेस भी जरूरी
रोडवेज के अधिकांश चालक वाहन संचालन के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाते है। अब प्रत्येक चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। उडऩदस्ते की जांच के दौरान सीट बेल्ट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना फिटनेस के किसी भी बस का संचालन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए है।

वाहन में मोबाइल, टेप-रेडियो भी नहीं चलेगा
राजस्थान में बस संचालन के दौरान किसी भी वाहन के केबिन में चालक -परिचालक मोबाइल पर बात नहीं करेंगे और टेप रिकॉर्डर व रेडियो पर गाने नहीं चलाएंगे। अक्सर देखने में आता है कि कई बसों में चालक तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर आदि पर गाने व गीत बजाते है। विशेष रूप से रात्रि में चलने वाली बसों में टेप रेकॉर्डर पर तेज आवाज में गाने बजना आम है। इससे हादसों का खतरा रहता है, साथ ही यात्रियों को भारी परेशानी होती है। अब मुख्यालय ने बसों में चालक पर किसी तरह से टेप रिकॉर्डर पर गाने बजाने पर रोक लगाई है।

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बैठक में मिले थे निर्देश
दुघर्टनाओं पर रोकथाम को लेकर कुछ दिनों पहले जयपुर में बैठक आयोजित हुई थी। जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर यह दिशा-निर्देश मिले थे। सभी कार्मिकों को इन नियमों की पालना करने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
यशवंत राज, मुख्य प्रबंधक, राजस्थान रोडवेज, सिरोही

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