उल्लेखनीय है कि विभाग ने राजस्थान में राजस्व लोक अदालत अभियन न्याय आपके द्वार 2018 30 जून तक चल रहे हैं। विभाग ने एक बार 30 जून तक विकास अधिकारियों को योजनाएं का निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। पहले यह कार्य बीडीओ के पास ही था लेकिन विभाग ने कुछ माह पहले इसको बदल कर श्रम कार्यालय को सौंप दिया था।
इन जिलों में लागू होगी व्यवस्था
विभाग ने आठ फरवरी 2018 को पहले चरण में 9 जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, बाड़मेर, दौसा, जयपुर , झुंझुनंू, जोधपुर व उदयपुर में और द्वितीय चरण में 20 मार्च को 14 जिलों में सीकर, अजमेर , भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, भरतपुर, करौली, झालावाड़, चितौडगढ़़, राजसमंद, कोटा , बारां, प्रतापगढ़ व धौलपुर में श्रम विभाग को रिकॉर्ड आदि सौंपने का आदेश दिया गया था।
इसकी अनुपालना में जिले की समस्त पंचायत समितियों में पदस्थापित विकास अधिकारियों से मंडल की योजनाएं स्वीकृति के लिए प्राधिकृत करने के अधिकार को प्रत्याहरित कर उनके समक्ष विचाराधीन समस्त लंबित योजनाओं के आवेदनों को संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में हस्तांतरित कर दी गई थी। अब श्रम-कार्यालय से फिर रिकॉर्ड पंचायत समितियों को सौंपा गया है।
&श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सहित राज्य के 23 जिलों में श्रम कार्यालय से अब फिर विकास अधिकारियों का रिकॉर्ड व अधिकार सौंप दिया है।
गुरतेज सिंह बराड़, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
गुरतेज सिंह बराड़, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।