पकड़े गए आरोपियों में सतीष धनराज राउत 30 वर्ष निवासी अरबी थाना आष्टी, गजानंद हरिभाउ बिनसुरकर 30 आष्टी, योगेश रमेश चौधरी 29 वर्ष निवासी जलालखेडा, नारायण पिता भीमराव भोंडे 29 निवासी जलालखेड़ा शामिल है। आरोपियों पर गोवंश प्रतिषेध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसके अलावा मुखबिर पर पावर हाउस राजना के समीप भी चार व्यक्ति मवेशियों को कुरता पूर्वक ले जा रहे थे।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मवेशियों को छुडाय़ा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में जितेन्द्र पिता मदनसिंह परिहार 21 वर्ष निवासी ग्राम पंडरी थाना मोहगांव, शरद पिता मधुकरराव भोंडे 32 वर्ष निवासी ग्राम अम्बाड़ा जिला नागपुर, भारत पिता महादेवराव वानखेडे 35 वर्ष, नामदेव पिता जगलू जगदेव 32 वर्ष निवासी धाना वरुड जिला अमरावती शामिल है। इनसे 36 गौवंश को मुक्त कराया गया। आरोपियों पर पशुक्रूरता का मामला दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।