इसमें आरोप लगाया था कि फरवरी 2013 में बीबी मोहंती ने उसे आइएएस की तैयारी कराने के नाम पर स्वेज फार्म स्थित अपने फ्लैट पर बुलाकर बलात्कार किया। यह भी कहा कि मोहंती शादी का झांसा देकर युवती को भरतपुर, आगरा, गोवा, गुड़गांव और चेन्नई सहित अन्य जगह ले गया और उससे बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मोहंती फरार हो गया, जिस पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद 20 नवंबर 2017 को मोहंती ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया।
अभियोजन पक्ष ने पीडिता के बयान के आधार पर मोहंती के खिलाफ एफआइआर में लगाए आरोप दोहराए। वहीं मोहंती की ओर से अधिवक्ता भंवर सिंह चौहान ने कहा कि पीड़िता बालिग थी और भला-बुरा समझने में सक्षम थी। पीड़िता अपने मामा के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करती थी, जिसके कारण वह संपर्क में आई। शिकायतकर्ता बीटेक, एमबीए में अध्ययनरत थी। इसके अलावा पीडिता को मोहंती के शादीशुदा होने की जानकारी थी, ऐसे में उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया।