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कोटा

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

कोटाMay 01, 2024 / 07:39 pm

shailendra tiwari

Life imprisonment to two accused of murder

Life imprisonment to two accused of murder

न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि परिवादिया गुड्डी ने महावीर नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि उसके पुत्र रोहित यादव के दोस्त पिन्टू ने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को नया गांव रावतभाटा रोड पर देशी शराब की दुकान के सामने खाने का सामूहिक कार्यक्रम था।
वहां पर बाबू उर्फ महेश व डालेश बंजारा भी मौजूद थे। वहां रोहित का महेश व डालेश से झगड़ा हो गया। खाना खाने के बाद संतोष नगर में रात 11.30 बजे महेश व डालेश खड़े थे। उन्होंने रोहित के पेट में चाकू से वार किया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे नए अस्पताल लेकर गए थे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान किया।
अनुसंधान के बाद महेश उर्फ बाबू (28) निवासी केशवपुरा सेक्टर 4 व डालेश उर्फ डालेश्वर बंजारा (27) निवासी केशवपुरा सेक्टर 4 के विरुद्ध हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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