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रायपुर

CG Excise Act: नई आबकारी नीति के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब एक बार में खरीद पाएंगे इतनी शराब…देखिए

CG Excise Act: राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। शराब दुकान और बार बंद होने के समय में बदलाव के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई है। इसमें शराब बिक्री को लेकर भी नया नियम बनाया गया है।

रायपुरApr 08, 2024 / 07:52 am

Khyati Parihar

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Changes in excise policy rules: राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। शराब दुकान और बार बंद होने के समय में बदलाव के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई है। इसमें शराब बिक्री को लेकर भी नया नियम बनाया गया है।
अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ एक बोतल ही शराब दी जाएगी। व्यक्ति चाहे तो आधे लीटर की 2 या फिर पाव वाली 4 बोतल ले सकेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को एक बीयर की बोतल दी जाएगी। एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा।
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इस नियम में नहीं हुआ बदलाव

नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर शराब तो रख सकता है लेकिन खरीदने के लिए उसे अलग- अलग समय में दुकान के काउंटर में जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरे शराब के दुकान से ले सकते हैं।

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