गौरतलब है कि लॉकडाउन के इस दौर में शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों पर पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को दिए हैं। 28 अप्रैल को ग्राम पंचायत बरौल के पंचायत सचिव देवनारायण राजवाड़े ने चौकी करंजी में लिखित आवेदन के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई कि बरौल निवासी प्रतोष राजवाड़े पिता रामदेव के घर शादी के बाद मंगलवार की रात्रि में चौथी (Marriage party) का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें लाकडाउन नियम का उल्लघंन करते हुए तय सीमा 10 से अधिक लोग शामिल हुए।
दूल्हे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
सचिव की रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी करंजी संजय गोस्वामी ने आरोपी दूल्हा प्रतोष राजवाड़े, रामदेव राजवाड़े व श्यामदेव के विरूद्व धारा 188 भादवि व आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की है।