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सुरजपुर

बिना अनुमति शादी, फिर 70-100 लोग पार्टी का उठा रहे थे मजा, दूल्हे और पिता समेत 3 पर एफआईआर

FIR on Groom: कोरोना प्रोटोकॉल (Corona protocol) की अनदेखी पड़ी भारी, हल्का पटवारी (Patwari) ने बिना अनुमति शादी नहीं करने की दी थी हिदायत लेकिन परिवार (Family) ने नहीं मानी बात

सुरजपुरApr 29, 2021 / 04:48 pm

rampravesh vishwakarma

Marriage in lockdown

Marriage demo pic

विश्रामपुर. कोरोना के इस दौर में जहां शासन-प्रशासन द्वारा लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है, वहीं शादी-विवाह तथा अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए लोगों की सीमा भी तय कर दी है। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं।
इसी कड़ी में जनप्रतिनिधि की शिकायत पर बिना अनुमति शादी (Marriage) करने तथा प्रीतिभोज कार्यक्रम में करीब 100 लोगों के जमा करने पर दूल्हे, उसके पिता तथा चाचा के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

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गौरतलब है कि लॉकडाउन के इस दौर में शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों पर पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को दिए हैं।

28 अप्रैल को ग्राम पंचायत बरौल के पंचायत सचिव देवनारायण राजवाड़े ने चौकी करंजी में लिखित आवेदन के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई कि बरौल निवासी प्रतोष राजवाड़े पिता रामदेव के घर शादी के बाद मंगलवार की रात्रि में चौथी (Marriage party) का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें लाकडाउन नियम का उल्लघंन करते हुए तय सीमा 10 से अधिक लोग शामिल हुए।
विवाह तथा कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं ली गई। दूल्हे प्रतोष राजवाड़े को आयोजन के दौरान हल्का पटवारी द्वारा हिदायत भी दी गई थी कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित न करे।

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लेकिन प्रतोष राजवाड़े, उसके पिता रामदेव एवं चाचा श्यामदेव ने कहा कि शादी का मौका है, आसपास वाले तो आएंगे ही। उन्होंने कार्यक्रम में 50 से 100 के बीच लोगों को शामिल करके नियम का उल्लघंन किया।

दूल्हे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
सचिव की रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी करंजी संजय गोस्वामी ने आरोपी दूल्हा प्रतोष राजवाड़े, रामदेव राजवाड़े व श्यामदेव के विरूद्व धारा 188 भादवि व आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की है।
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