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इस जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, इन सेवाओं को सर्शत दी गई छूट, कल से लागू होगा आदेश

Lockdown order extend: कोरोना संक्रमण (Covid-19) व संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कलक्टर (Collector) ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया है आदेश
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सूरजपुर. कोरोना संक्रमण (Covid-19) की बढ़ती संख्या व संक्रमितों की मौतों में इजाफा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी कलक्टरों ने जिले को एक निर्धारित तिथि तक कंटेनमेंट जोन (Containment zone) घोषित किया था। समय बीतने के साथ ही संक्रमितों व मौत की संख्या (Death figure) में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है।

इसी कड़ी में सूरजपुर कलक्टर रणबीर शर्मा(Surajpur Collector) ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जिले को कंटेनमेंट घोषित किया था। इसमें संशोधन करते हुए कलक्टर ने इसे 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने कुछ सेवाओं को शुरु करने की सशर्त छूट भी दी है। यह आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा।

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कलक्टर (Surajpur Collector) द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कंटेनमेंट की अवधि 23 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार-


1. सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगीं, जबकि सीधे किसानों एवं उत्पादकों को सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (आटा, चावल, दाल, नमक, तेल) को गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वाले को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगी।

इस दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंस (Physical distance) का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे तथा नियम का उल्लंघन करने पर जब्ती व चालानी कार्रवाई करेंगे।


2. शासकीय उचित मूल्य दुकानों (Ration shops) को सूरजपुर खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच टोकन सिस्टम के आधार पर अलग-अलग तिथियों में इन दुकानों को खोलने अलग से आदेश प्रसारित कर सकेंगे।


3. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी। पैट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

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बाकी के सभी आदेश पूर्ववत रहेंगे
कलक्टर (Surajpur Collector) द्वारा जारी संशोधित आदेश के अलावा अन्य सभी आदेश 11 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगे। नया आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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