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सूरत

नया मोटर वाहन बना मुसीबत- वाहन चालकों ने खाली पर्स दिखाकर पुलिस के सामने जोड़े हाथ-पैर

नया मोटर अधिनियम पालन कराने में जुटी पुलिस
नए नियमों के तहत काटे गए चालान
यातायात नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
 

सूरतSep 16, 2019 / 10:21 pm

Sanjeev Kumar Singh

नया मोटर वाहन बना मुसीबत- वाहन चालकों ने खाली पर्स दिखाकर पुलिस के सामने जोड़े हाथ-पैर

नया मोटर वाहन बना मुसीबत- वाहन चालकों ने खाली पर्स दिखाकर पुलिस के सामने जोड़े हाथ-पैर

भरुच.

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद सोमवार से प्रदेश भर में इसका अमल शुरू हो गया। शहर में नया ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद कई वाहन चालकों ने पुलिस को अपना खाली पर्स दिखाकर कहां से जुर्माना भरने की बात कही। ऐसे कुछ वाहन चालकों ने बिना जुर्माना वसूल किए ही जाने दिया। सरकार ने पीयूसी के लिए 15 दिन और वाहन की एसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 दिन का समय लोगों को दिया है। सोमवार से ओवर स्पीडिंग और मोबाइल पर बात करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर दंड वसूल किया गया।
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इसके अलावा आरसी बुक, इंश्योरेंस व हेलमेट की भी जांच की गई। वहीं वाहन चालकों के पास जरूरी कागजात और हेलमेट नहीं होने पर नए नियमों के तहत चालान काटा गया। कई लोग सरकार के इस नए नियम की सराहना कर रहे हैं तो कई भारी जुर्माने का विरोध कर रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार को पहले समय देना चाहिए। एक लाइसेंस बनवाने में एक माह का समय लग जाता है।
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मोटरवाहन अधिनियम में सुधार के बाद सोमवार से इसका अमल भरुच जिले में शुरू हो गया। सोमवार को हेलमेट की दुकान और पीयूसी बनवाने के लिए लोगों की कतारें लगी रही। नए मोटर अधिनियम में हेलमेट, सीट बेल्ट, पीयूसी, तीन सवारी, रांग साइड से वाहन चलाने और चलती वाहन पर मोबाइल से बात करने वाले चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। सरकार की ओर से पीयूसी के लिए पंद्रह दिन व एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए एक माह का समय दिया गया है। चालकों और पुलिस जवानों के साथ विवाद न हो इसके लिए मेन्युली चालान देना बंद कर अधिकारियों की हाजिरी में एसबीआई के हैंड मशीन से प्रिन्टेड रसीद दी जाएगी।
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शहर में ऑनलाइन फूड डिलिवरी करने वाले लोग ड्रेस कोड के साथ बॉक्स लटकाकर जाते हैं। इनके वाहनों को नियमानुसार कॉमर्शियल पासिंग कराना होगा। आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार जांच के दौरान ऐसे टू व्हीलर अगर पकड़े गए तो पांच हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा कोई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो उससे तीन हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

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