उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों पर बादलों की नजर, इन 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट इसके अलावा आरसी बुक, इंश्योरेंस व हेलमेट की भी जांच की गई। वहीं वाहन चालकों के पास जरूरी कागजात और हेलमेट नहीं होने पर नए नियमों के तहत चालान काटा गया। कई लोग सरकार के इस नए नियम की सराहना कर रहे हैं तो कई भारी जुर्माने का विरोध कर रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार को पहले समय देना चाहिए। एक लाइसेंस बनवाने में एक माह का समय लग जाता है।
ICC की ताजा रैंकिंग में भारत नंबर वन टेस्ट टीम, इस पड़ोसी देश की टीम को मिला बड़ा फायदा मोटरवाहन अधिनियम में सुधार के बाद सोमवार से इसका अमल भरुच जिले में शुरू हो गया। सोमवार को हेलमेट की दुकान और पीयूसी बनवाने के लिए लोगों की कतारें लगी रही। नए मोटर अधिनियम में हेलमेट, सीट बेल्ट, पीयूसी, तीन सवारी, रांग साइड से वाहन चलाने और चलती वाहन पर मोबाइल से बात करने वाले चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। सरकार की ओर से पीयूसी के लिए पंद्रह दिन व एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए एक माह का समय दिया गया है। चालकों और पुलिस जवानों के साथ विवाद न हो इसके लिए मेन्युली चालान देना बंद कर अधिकारियों की हाजिरी में एसबीआई के हैंड मशीन से प्रिन्टेड रसीद दी जाएगी।
जम्मू-कश्मीर के हालात पर CJI रंजन गोगई बोले- मामला गंभीर, मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा शहर में ऑनलाइन फूड डिलिवरी करने वाले लोग ड्रेस कोड के साथ बॉक्स लटकाकर जाते हैं। इनके वाहनों को नियमानुसार कॉमर्शियल पासिंग कराना होगा। आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार जांच के दौरान ऐसे टू व्हीलर अगर पकड़े गए तो पांच हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा कोई रिक्शा चालक बिना लाइसेंस के पकड़ा गया तो उससे तीन हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।