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सूरत

मामूली विवाद में पान की दुकान वाले पर हमला

रांदेर क्षेत्र में हुई वारदात

सूरतNov 15, 2018 / 07:30 pm

Sandip Kumar N Pateel

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मामूली विवाद में पान की दुकान वाले पर हमला

सूरत. पानी की बोतल और सिगरेट नहीं देने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने साथियों के साथ पान की दुकान वाले और उसके नौकर पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात बुधवार रात बारह बजे रांदेर के मशाल सर्किल के पास हुई। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर हमलावरों की खोज शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक पालनपुर जकात नाका पार्क व्यू अपार्टमेंट निवासी हितेश मूलचंद रामनाणी की मशाल सर्किल के पास खोडिय़ार कॉम्प्लेक्स में महादेव पान नाम की दुकान है। बुधवार रात करीब बारह बजे मोटर साइकिल पर आए एक युवक ने पानी की बोतल और सिगेरट की मांग की। हितेश अन्य ग्राहकों को सामान दे रहा था। उस युवक ने झगड़ा शुरू कर दिया। हितेश के नौकर विकास ने उसे चांटा मार दिया। उसने अपने साथियों को फोन कर बुला लिया। वह हितेश तथा उसके नौकर पर धारदार हथियार से वार कर फरार हो गए। दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और हितेश की शिकायत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया।

नीरव मोदी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू



सूरत. घोटाले के मामले में आरोपित उद्यमी नीरव मोदी के गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं होने पर कस्टम विभाग ने उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कोर्ट से इसके लिए मंजूरी मांगी जाएगी।

पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी की सचिन के स्पेशल इकॉनोमिक जोन की फाइव स्टार डायमंड, फाइव स्टार इंटरनेशनल तथा राधाश्री ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड पर मुंबई और सूरत डीआरआइ ने छापा मारा था। जांच के दौरान डायमंड और ज्वैलरी का ओवर वेल्यूएशन कर एक्सपोर्ट का घोटाला सामने आया था। सूरत कस्टम विभाग ने नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बावजूद वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ। कस्टम विभाग ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उसे भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए नीरव मोदी को 15 नवम्बर तक कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन इस तारीख को भी वह कोर्ट नहीं पहुंचा। अब कस्टम विभाग ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

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