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सूरत

SURAT KAPDA MANDI: नए ट्रैफिक नियमों पर जताई आपत्ति और दिए सुझाव

बैठक में बनाई सुझाव पर योजना, शहर पुलिस आयुक्त को भेजा सुझाव पत्र

सूरतJan 20, 2021 / 09:45 pm

Dinesh Bhardwaj

SURAT KAPDA MANDI: नए ट्रैफिक नियमों पर जताई आपत्ति और दिए सुझाव

SURAT KAPDA MANDI: नए ट्रैफिक नियमों पर जताई आपत्ति और दिए सुझाव

सूरत. सूरत कपड़ा मंडी के रिंगरोड कपड़ा बाजार में नई ट्रैफिक पॉलिसी को कपड़ा कारोबार के प्रतिकूल मानते हुए ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े संगठनों ने आपत्ति जताई है। इस मामले में बुधवार शाम विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक कर नई ट्र्रैफिक पॉलिसी के प्रति सुझाव तैयार किए हैं और यह सुझाव पत्र शहर पुलिस आयुक्त को भेजा गया है।
गत दिवस ही शहर पुलिस आयुक्त ने रिंगरोड कपड़ा बाजार के लिए नई ट्रैफिक पॉलिसी घोषित करते हुए मालवाहक वाहनों का क्षेत्र में प्रवेश का समय सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 से 9 बजे तक ही रखा है। इस नोटिफिकेशन के अगले ही दिन बुधवार को रिंगरोड कपड़ा बाजार में सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन संगठनों की आपत्तियां सामने आने लगी और इस सिलसिले में शाम को एक व्यापारिक संस्था के कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सूरत टैम्पो मालिक ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, सूरत जिला टैक्सटाइल मार्केट लेबर यूनियन, सूरत ग्रे फिनिश डिलीवरी चेरिटेबल ट्रस्ट व सूरत गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि गत दो वर्षों से सूरत कपड़ा मंडी के कपड़ा कारोबार की हालत वैसे ही अच्छी नहीं है, ऐसे में किसी तरह की नई नियमावली से मुश्किलें ही पैदा होगी। बैठक में सभी ने सहमति से नई ट्रैफिक पॉलिसी के संदर्भ में आवश्यक सुझाव का एक पत्र भी तैयार किया, जिसे बाद में शहर पुलिस आयुक्त को भेजा गया है।
-पत्र में शामिल सुझाव

-रिंगरोड कपड़ा बाजार में ग्रे की डिलीवरी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक की जाए।
-फिनिश माल की डिलीवरी व मिल में ग्रे माल की डिलीवरी दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक की जाए।
-बड़ा मालवाहक वाहन (6 चक्का) शाम 7 से रात 10 बजे तक कपड़ा बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधित रखा जाए।
-कपड़ा बाजार से पार्सल ले जाने का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक रखा जाए, इसके बाद नहीं।
-एम्ब्रोडरी माल की डिलीवरी के टैम्पो दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक क्षेत्र में आ सकें।
-ट्रांसपोर्ट कंपनियों में रात 10 बजे तक ही पार्सल डिलीवरी ली जाए।
-सभी मालवाहक वाहन पीली पट्टी में ही खड़े रखे जाए।
-निजी वाहन व खाली टैम्पो रिंगरोड कपड़ा बाजार में सड़क किनारे खड़े नहीं रहें।
-व्यापारी ग्रे माल की डिलीवरी मिल में सीधे करवाए अथवा रिंगरोड कपड़ा बाजार से कहीं बाहर लें।

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