-फिनिश माल की डिलीवरी व मिल में ग्रे माल की डिलीवरी दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक की जाए।
-बड़ा मालवाहक वाहन (6 चक्का) शाम 7 से रात 10 बजे तक कपड़ा बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधित रखा जाए।
-कपड़ा बाजार से पार्सल ले जाने का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक रखा जाए, इसके बाद नहीं।
-एम्ब्रोडरी माल की डिलीवरी के टैम्पो दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक क्षेत्र में आ सकें।
-ट्रांसपोर्ट कंपनियों में रात 10 बजे तक ही पार्सल डिलीवरी ली जाए।
-सभी मालवाहक वाहन पीली पट्टी में ही खड़े रखे जाए।
-निजी वाहन व खाली टैम्पो रिंगरोड कपड़ा बाजार में सड़क किनारे खड़े नहीं रहें।
-व्यापारी ग्रे माल की डिलीवरी मिल में सीधे करवाए अथवा रिंगरोड कपड़ा बाजार से कहीं बाहर लें।