सूरत. कोर्ट के आदेशानुसार भरण-पोषण चुकाने में विफल पति के खिलाफ दायर रिकवरी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने पति को 160 दिन की कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रकरण के अनुसार अमरोली कोसाड आवास निवासी विवाहिता रेखा बोटचाटे की भरण-पोषण याचिका पर 1 मई, 2015 को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पत्नी को प्रतिमाह 1600 रुपए और पुत्र कृष्णा को प्रतिमाह 1300 रुपए चुकाने का पति रवि बोटचाटे को आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद रवि ने 17 अप्रेल, 201७ से 1८ मार्च, 2019 यानी 11 महीने तक यह राशि नहीं चुकाई। विवाहिता ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में पति के खिलाफ रिकवरी याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए भरण-पोषण चुकाने में विफल रहने पर पति रवि बोटचोटे को 160 दिन की कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।