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टोंक

न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक के तबादले पर रोक लगा कलक्टर से मांगा जवाब

Court bans on transfers: भू-अभिलेख निरीक्षक का तबादला किए जाने पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर जिला कलक्टर से जवाब मांगा है।
 

टोंकAug 20, 2019 / 03:56 pm

pawan sharma

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न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक के तबादले पर रोक लगा कलक्टर से मांगा जवाब

टोंक. मालपुरा तहसील कार्यालय में कार्यरत भू-अभिलेख निरीक्षक का 5 दिन में तबादला किए जाने के जिला कलक्टर के गत 6 अगस्त के आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने रोक लगा दी है। अधिकरण ने राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव, रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा टोंक जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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अधिकरण ने यह आदेश पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए रामदास माली की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिए दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। जिला कलक्टर ने एक अगस्त को भू-अभिलेख निरीक्षक रामदास माली का मालपुरा तहसील कार्यालय में पदस्थान कर दिया।
इसके बाद 6 अगस्त को कलक्टर ने उसका तबादला देवली तहसील कार्यालय में कर दिया। इसे अधिकरण में अपील दायर कर चुनौती दी गई। अपील में कहा गया था कि मात्र 5 दिन में तबादला दुर्भावनावश किया गया है। जबकि अपीलार्थी गत 3 जून से ही पदोन्नति के बाद भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहा है।
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इतने कम समय में अपीलार्थी का तबादला महज दुर्भावना से ही किया गया है। अधिकरण ने अपीलार्थी के एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद टोंक जिला कलक्टर के गत 6 अगस्त के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए पक्षकारों से जवाब तलब किया है।
अधिकारियों से मांगा जवाब
टोंक. आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई सैकंडरी हैडमास्टर भर्ती परीक्षा 2018 के जारी परिणाम में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और अंतिम सफल अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्कस जारी नहीं करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक तथा आरपीएससी के सचिव से 19 अगस्त तक जवाब मांगा है।
न्यायाधीश अशोक कुमार गोड़ की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश डिग्गी निवासी तथा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लावा की द्वितीय श्रेणी अध्यापिका मीनाक्षी गौतम की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं।

याचिका में बताया कि आरपीएससी ने 28 मार्च 2018 को 1200 सैकंडरी स्कूल हैडमास्टर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। आयोग की ओर से 2 सितंबर 2018 को परीक्षा का आयोजन किया। इसमें याचिकाकर्ता ने भी सामान्य महिला वर्ग से आवेदन कर परीक्षा में हिस्सा लिया।
आयोग ने 19 जुलाई 2019 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उसमें ढाई गुना अभ्यर्थियों को उतीर्ण घोषित किया गया, लेकिन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ मार्कस आरपीएससी ने जारी नहीं किए। इसे याचिका में चुनौती दी गई है।

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