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टोंक

जिले में सौ जगह लगेंगे ई-मित्र कियोस्क, ग्राम पंचायत पर भी हो सकेगी वीसी

इन कियोस्क पर बिजली-पानी का बिल जमा होने के साथ राजस्व नकल, प्रमाण पत्र बनवाना, मार्कशीट सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।
 

टोंकSep 08, 2018 / 10:07 am

Vijay

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टोंक. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जिला मुख्यालय के कार्यालयों सहित आबादी क्षेत्र के कार्यालय में 100 ई मित्र कियोस्क लगाए जाएंगे।

टोंक. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जिला मुख्यालय के कार्यालयों सहित आबादी क्षेत्र के कार्यालय में 100 ई मित्र कियोस्क लगाए जाएंगे। इन ई-मित्र कियोस्क पर ई-मित्र पर होने पर सभी कार्य नि:शुल्क होंगे।
सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के उप निदेशक सौरभ बामनिया ने बताया जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय जहां लोगों की आवाजाही है, वहां पर ई मित्र कियोस्क लगाई जाएगी। इन कियोस्क पर बिजली-पानी का बिल जमा होने के साथ राजस्व नकल, प्रमाण पत्र बनवाना, मार्कशीट सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

इसके साथ ही लोग भामाशाह योजना कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया भी कर सकेंंगे। प्रक्रिया पूरी होने पर मशीन से कार्ड भी मिल सकेगा। इस मशीनों का सर्वर जयपुर रहेगा। इसके अलावा 230 ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केन्द्रों में ई मित्र प्लस लगाए जा चुके हंै। उल्लेखनीय है कि जिले में अभी 1300 ई मित्र सेंटर संचालित है।

ग्राम पंचायत पर भी हो सकेगी वीसी
ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केन्द्र में लगाई गई ई-मित्र प्लस कियोस्क पर प्रोजेक्टर का कार्य होने के साथ ही अब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकेगी। इंटरनेट से जुड़े होने के साथ इनमें वेब कैमरा भी लगा हुआ है। साथ ही इस पर सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी प्रसारित किया जाएगा।

38 वाहन चालकों के लाइसेंस निलम्बित

टोंक. जिला परिवहन विभाग ने अनियंत्रित एवं बिना लाइसेंस धारक के वाहन चलाने पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अगस्त माह में 38 जनों के लाइसेंस तीन माह के निलम्बित किए गए है।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से राजमार्ग सहित अन्य मार्गों पर सख्ती से कार्य किया जा रहा है।
जिले में अप्रेल 2017 से जून 2018 तक 771 वाहन चालकों के लाइसेंस निलम्बित किए जा चुके है। उक्त वाहनों के चालकों के अलावा वाहनों के मालिकों पर जुर्माना किया गया है। वहीं 2000 वाहन चालकों के लाइसेंस निलम्बित किए जाने के लिए अन्य जिलों एवं राज्यों में अनुशंसा भेजी गई। विभाग के कार्मिक आशीष कुमार ने बताया कि उक्त कार्रवाई तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, लापरवाही से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर की जाती है।

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