इस प्रावधान को जीएसटी कौंसिल की ओर से व्यापारियों को जीएसटी प्रावधानों में तकनीकी कठिनाईयों को देखते हुए सहुलियत प्रदान की गई। 30 सितम्बर तक टीडीएस संबंधी प्रावधानों को स्थगित रखा गया। चूंकि जीएसटी कर प्रणाली को लागू होने के बाद पर्याप्त समय व्यतीत हो गया है। अत: कौंसिल की ओर से अब इसे 01 अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी संस्थाओं को 2.50 लाख से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट(सप्लाई) पर जीएसटी के टीडीएस के रूप में कुल दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करनी होगी।
उदयपुर वाणिज्यिक कर संभाग के उदयपुर, डंूगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के टीडीएस कटौती के प्रावधानों के तहत पंजीयन लेने वाले विभागों को पंजीयन क्रमांक, उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, मोबाईल नम्बर तथा मेल की जानकारी विभागीय ई-मेल पर 30 सितम्बर तक उपलब्ध करवानी होगी। उदयपुर संभाग की संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि टीडीएस कटौती के प्रावधान सरकारी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी है। इनकी पालना नहीं करने पर जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत शास्ति लगाया जाना भी निर्धारित है।
आमजन को दिया ‘बेटियां अनमोल हैं’ का संदेश राज्य में बेटी बचाओ के प्रति जन-जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित डॉटर्स आर प्रीशियस अभियान के तहत शुक्रवार को दूसरे चरण में जिले में 147 ग्राम पंचायतों में बेटी पंचायत का आयोजन हुआ। का संदेश दिया जाएगा। डेप रक्षकों ने पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्रों में 14,567 लोगों को ‘बेटियां अनमोल है’ संदेश दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराडी ने बताया कि जिले में 544 ग्राम पंचायतें हैं, जहां विभाग की ओर से डॉटर्स आर प्रीशियस का आयोजन होगा। चिकित्सा विभाग एवं एनएचएम टीम ने तैयारी पूरी कर ली है। पीसीपीएनडीटी की जिला समन्वयक मनीषा भटनागर ने बताया कि ग्रामवासियों को अभियान के उद्देश्य की जानकारी देने के साथ ही प्रजेंटेशन, इमोशनल एनिमेशन फिल्म, खुला संवाद व प्रश्नोत्तरी से संदेश दिया गया।