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उदयपुर

सभी नहीं है अपराधी, जो हैं उन्हीं के लो हथियार…हाइकोर्ट का आदेश नहीं मान रहा पुलिस व प्रशासन

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उदयपुरNov 14, 2018 / 07:49 pm

Krishna

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मो.इलियास/उदयपुर. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एवं दंगों में शामिल लोगों के ही हथियार जब्त होंगे। पुलिस व प्रशासन की ओर से गठित टीम नाम तय कर नोटिस देने के बाद ही हथियार लेगी। चुनाव में हथियार जब्त करने के संबंध में हाइकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला पुलिस धांधली कर हर किसी के हथियार जब्त करने में लगी है। इनमें सेवानिवृत्त वे लोग भी शामिल हैं, जो कभी भी हथियार लेकर थाने नहीं पहुंचे। प्रदेशभर में लगातार मामले सामने आने पर अनुज्ञापत्र धारी शस्त्रधारक संघ ने चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी को अवमानना संबंधी नोटिस भिजवाया है।अखिल राजस्थान अनुज्ञाधारी शस्त्रधारक संघ वेलफेयर सोसायटी ने जयपुर हाइकोर्ट में एक पीएलआई लगाई थी। इसमें मांग की थी कि चुनाव के दौरान उन लोगों के हथियार जमा नहीं कराए जो किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा कि पुलिस जिला स्तर पर कलक्टर व एसपी के नेतृत्व वाली कमेटी गठित करे। चुनाव घोषणा से नाम वापसी की तिथि तक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को नोटिस देकर हथियार जमा करे लेकिन पुलिस सभी लाइसेंसियों को हथियार लेकर थाने बुला रही है।

प्रकरण-1
गांव में रखा है हथियार

रिटायर्ड बैंक अधिकारी – लोकेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह
निवासी – प्रतापनगर, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं

वर्ष 1988 से 12 बोर बंदूक का ऑल राजस्थान का लाइसेंस
आज से पहले कभी थाने नहीं गए
हथियार गांव चित्तौडगढ़़ के घटियावली में रखा है

प्रकरण-2
कभी थाने लेकर नहीं गया हथिया

82 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. फतहकरण बारहठ
निवासी केशवनगर

ऑल इंडिया का लाइसेंस, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं
करीब 50 साल पुराना लाइसेंस
गांव में रखा है हथियार

प्रदेश में कुल लाइसेंस- करीब 1.32 लाख
जिले में कुल लाइसेंस – करीब 7 हजार

सभी थाना पुलिस समस्त लोगों से मांग रही हथियार

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हाइकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के नाम तय कर उनके हथियार जब्त करे। प्रदेश में आदेश की पालना नहीं होने पर अवमानना संबंधी नोटिस भिजवाया है।
गिरिराज सिंह लोपवाड़ा, अनुज्ञापत्र धारी शस्त्रधारक संघ के अध्यक्ष

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