चुनाव आयोग ने मतदान के लिए क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। पर्ची में क्यूआर कोड से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नबर जैसी अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज भी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यदि फोटोयुक्त ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान अधिकारी को दिखाना होगा।
ये वैकल्पिक पहचान पत्र
आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज ।
फोटोयुक्त वोटर स्लिप पहचान पत्र नहीं
मतदान के लिए जारी की जाने वाली फोटोयुक्त वोटर स्लिप सिर्फ जानकारी या मार्गदर्शन के लिए उपयोग की जा सकती है, लेकिन इसका उपयोग पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकेगा।