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लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना: मतगणना एजेंट बनाने के नियम, जानें किसे नहीं बनाया जा सकता

लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना स्थल पर ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक समान नहीं ले जाये जा सकते हैं। मतगणना एजेंट बनाने की भी शर्तें हैं। प्रत्याशियों को उनके विषय में भी जानना जरूरी है।

उन्नावMay 31, 2024 / 05:33 am

Narendra Awasthi

लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत होने वाले मतगणना स्थल पर किसी को भी मोबाइल, केलकुलेटर, ब्लूटूथ, डिवाइस आदि ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने किया जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी या मतगणना एजेंट को पेन, पेंसिल, सादा कागज, नोटपैड ले जाने की इजाजत है। इसके साथ ही मतदान एजेंट को जारी किया गया फार्म 17c की डुप्लीकेट कॉपी भी ले जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, सांसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य, किसी निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ के अध्यक्ष को मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ‌ इसके साथ ही केंद्रीय पीएसयू, राज्य पीएसयू, निकाय या निगम के अध्यक्ष सदस्य सरकार से मानदेय लेने वाला व्यक्ति, सरकार से अंशकालिक मानदेय पर काम करने वाला व्यक्ति को भी मतगणना एजेंट बनाने की अनुमति नहीं है।
इन्हें भी नहीं बनाया जा सकता है मतगणना एजेंट

गौरांग राठी ने बताया कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत पैरामेडिकल, हेल्थ केयर स्टाफ, सहायता प्राप्त संस्थाएं, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनबाड़ी कर्मचारी भी मतगणना एजेंट नहीं बनाई जा सकते हैं। मतगणना के दौरान प्रत्याशी व अधिकृत एजेंट को निर्धारित स्थल पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर-उधर घूमने माना है।

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