चार अगस्त को अंजुमन कमेटी ने अदालत से मांगी थी मोहलत बता दें कि इससे पूर्व गत 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अपने अधिवक्ता अभय नाथ यादव के निधन की सूचना देते हुए अदालत से मोहलत मांगी थी। कहा था कि वाद से जुड़ी फाइल दिवंगत अधिवक्ता के चेंबर में होने के कारण जवाबी बहस की तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। इस पर अदालत ने 18 अगस्त की तिथि नित की थी।
हिंदू पक्ष पेश कर चुका है अपना पक्ष बता दें कि इस मुकदमे से संबंधित याचिका 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया। सर्वे के दौरान वादी हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। वह एक अहम साक्ष्य है, इसलिए उसे संरक्षित किया जाए। हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। इसी बीच प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में सर्वे आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की जिस सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने आदेश दिया। कहा कि जिला जज की अदालत तय करेगी मुकदमा सुनवाई योग्य है कि नहीं है।
अंजुमन और हिंदू पक्ष की ओर से पेश किया जा चुका है अपन-अपना पक्ष
इस केस में सबसे पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपना पक्ष रखा। दलील दी कि क्यों ये मुकदमा सुनने योग्य नहीं। उसके बाद वादी हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की। अब अंजुमन को जवाबी पक्ष रखना है।