विशेष अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट से लाई गई थी मूल केस की पत्रावली की फोटो कॉपी बता दें कि करीब 31 साल पहले तीन अगस्त 1991 को चेतगंज थाना क्षेत्र स्थित आवास के मेन गेट पर ही अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय कांग्रेस नेता और पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई थे। ऐसे में अजय राय ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे की पत्रावली में केस डायरी न होने के कारण अभियोजन की ओर से इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से केस डायरी मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को इलाहाबाद से मूल केस डायरी से सत्य प्रतिलिपी लाकर अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में जब चेतगंज थाना प्रभारी इलाहाबाद न्यायालय में केस डायरी की सत्य प्रतिलिपी लेने पहुंचे तो पता चला कि पत्रावली में भी फोटो स्टेट केस डायरी लगी है, जिस पर उन्होंने उसी फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो स्टेट कराकर उसे यहां की कोर्ट में लाकर दाखिल करते हुए न्यायालय को यह जानकारी दी थी।
कोर्ट ने फोटोस्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल करने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते जताते हुए अदालत से मूल केस डायरी मिलने तक सुनवाई स्थगित करने की अपील की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय तथा वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की। अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद फोटोस्टेट केस डायरी पत्रावली में संलग्न कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में बतौर गवाह विजय कुमार पांडेय को साक्ष्य के तौर पर सम्मन जारी करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था में 6 जुलाई को अदालत में उपस्थित कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश की एक प्रति वाराणसी के कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को भी भेजने के साथ बांदा कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया है वह नियत तिथि को आरोपी मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी सुनिश्चित कराएं।