ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में एक बार फिर पास हो गया इसके पक्ष में 303 वोट पड़े वहीं विरोध में 82 वोट पड़े…. लोकसभा में दिनभर बहस के बाद मतदान हुआ कांग्रेस और औवेसी के विरोध के बाद ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया….. अब राज्यसभा में बिल पेश होगा… बतादे कि लोकसभा में तीन तलाक बिल अब तक तीन बार पास चुका है…लेकिन राज्य सभा में इसबार में भी इस बिल को लेकर चुनौती है…
नए विधेयक में ये हुए बदलाव
नए बिल के अनुसार आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी
मजिस्ट्रेट पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद जमानत दे सकते हैं
पति-पत्नी के बीच सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा
मुकदमे का फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में ही रहेगा
आरोपी को उसका भी गुजारा देना होगा
अपराध तभी संज्ञेय होगा जब पीड़ित या परिवार एफआईआर दर्ज कराएं