भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायालय संख्या एक (पॉक्सो मामलात) ने छह साल की मासूम का अपहरण कर उससे दरिंदेगी (बलात्कार) करने के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त को गुरुवार दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि 7 मई 2023 को वह परिवार समेत क्षेत्र की एक झोपड़ी में सो रहा था। मध्य रात्रि दो से तीन बजे के बीच अभियुक्त मूलत: उत्तरप्रदेश हाल आरके कॉलोनी निवासी कृष्णा उर्फ जीतू उर्फ अर्जुन उर्फ गुड्डू आया और उसकी छह वर्ष की पुत्री को उठा कर ले गया। कुछ दूरी पर उसके साथ बलात्कार किया और खून में लथपथ हालत में उसे झोपड़ी के निकट छोड़ गया। तड़के चार बजे परिवादी की पत्नी को पुत्री के साथ हुए बलात्कार की जानकारी हुई।
बच्ची को गंभीर हालत में एमजी चिकित्सालय लाया गया। यहां हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अजमेर ले गए। परिवादी ने पुलिस को बताया कि मासूम के साथ अभियुक्त ने बुरी तरह दरिंदेगी की। कोतवाली पुलिस ने बाद में सीसी कैमरे खंगाले और रूट मैप तैयार किया। इसके बाद अभियुक्त कृष्णा का पता कर उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान के बाद अभियुक्त कृष्णा के खिलाफ चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने 35 गवाह व 101 दस्तावेज अदालत में पेश कर आरोप सिद्ध किया। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित होना पाया। उन्होंने फैसले में अभियुक्त को शेष जीवनकाल तक का कारावास सजा सुनाते हुए दो लाख 15 हजार रुपए के जुर्माना राशि से भी दंडित किया।
शराब पार्टी की थी
विशिष्ट लोक अभियोजक कानावत ने बताया कि पुलिस अनुसंधान के दौरान सामने आया कि घटना की रात को वारदात को अंजाम देने से पहले अभियुक्त ने दोस्तों के साथ शराब पार्टी की। इसके बाद वह दोस्त को छोड़ने घर गया। वापस आते वक्त नशे की हालत में बच्ची को उठा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त महेंदी मांडना आर्टिस्ट भी है।