
किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है। ड्राइविंग लाईसेंस संबंधित जिला परिवहन कार्यालय या आरटीओ में आवेदन करना होगा. इसके लिए आपके पास 10 वीं उतीर्ण की अंकतालिका होनी चाहिए . साथ ही आपके पास पहचान पत्र के तौर पर स्थायी निवास का दस्तावेज होना चाहिए . जिसमें आप राशन कार्ड और आधार कार्ड ले सकते हैं। आपको आरटीओ ऑफिस जाकर आवेदन पत्र खरीदना है और उसे भरकर अपनी योग्य और जरुरी दस्तावेज नत्थी करने है।
ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क अदा करके रशीद लेनी है जिसे आवेदन के साथ आत्ताच करना है। भरे हुए आवेदन पत्र को आरटीओ के पास लेकर जाना है जहाँ वो अपना मार्क करके ऑनलाइन परीक्षा के लिए भेज देगा। ऑनलाइन ड्राइविंग परीक्षा के लिए आपको सात दिन या 15 दिन का समय भी दिया जा सकता। आपको ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद ड्राइविंग की ट्रायल के लिए तारीख दे दी जाएगी। जिस समय में आपके पास स्कूल या घर पर नई वाहन से सिखने के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा। ड्राइविंग ट्रायल के लिए आपको 1 महीने 7 दिन के बाद से लेकर 6 महीने तक का समय दिया जा सकता है।
जिसमें आपको ट्रायल में सम्बंधित वाहन चलकर दिखाना है। ट्रायल देखने के बाद आरटीओ अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पास कर देगा। जहाँ से आपको फोटो खिंचवाकर 7 दिन के भीतर कार्यालय से प्राप्त करना होगा। अगर ड्राइविंग ट्रायल में फ़ैल हो जाते हो तो आपको फिर से 7 या 15 दिन बाद का समय दिया जाता है। जिसमें आपको फिर से रिमार्क पर ट्रायल देना होगा।
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
ड्राइविंग लाइसेंस में शुरुआत दुपहिया से लकर चौपहिया तक कोई भी हो सकती है। मगर हैवी के लिए आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है। इसके लिए आपके पास एक वर्ष से पुराना लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है। इसके लिए आपको आवेदन पत्र लेकर आवेदन करना होगा। जिसमे लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वाली ही प्रक्रिया होगी। लेकिन दो कागजात इसमें नए जुड़ जायेंगे। पहला मेडिकल और दूसरा स्कूल का प्रमाण पत्र जहाँ से आपने ड्राइविंग सीखी है। नए नियमों में अपराधियों को ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पुलिस व्रीफिकेशन और एक महीने का लर्निंग स्कूल सर्टिफिकेट होना जरुरी है।
सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा उसके बाद आपको पुलिस वेफिकेशन करवाना है। और लर्निंग लाइसेंस स्कूल में जमा करवाने के साथ 1 महीने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना है। जिसके बाद जिला परिवहन कार्यालय से ड्राइविंग टेस्ट की तारीख मिल जाती है।
हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल के तौर पर आपको भारी वाहन ही दिया जायेगा। जिसे आपको चलाना है और जिला परिवहन अधिकारी को दिखाना भी है। पास होने के बाद आपको फोटो खिंचवानी है। 7 दिन के भीतर आप डिजिटल लाइसेंस ले सकते है। अगर डिजिटल नहीं है तो आपको उसी दिन शाम 5 बजे बाद वितरित कर दिया जायेगा। लर्निंग driving license उसी दिन मिलता है जिस दिन आप आवेदन करते है।
Published on:
09 Oct 2017 03:13 pm
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