ये बनेगा नया कानून
विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि 15 साल या उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कानून के बाद 1 जनवरी, 2009 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी हो जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए वेप्स को कम आकर्षक बनाना है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक, हर साल धूम्रपान पर प्रतिबंध की उम्र को एक-एक साल बढ़ा दिया जाएगा। धूम्रपान के अलावा विधेयक में वेपिंग उत्पादों को विनियमित करने का भी प्रावधान है। इसमें बच्चों और युवाओं के लिए वेपिंग को कम आकर्षक बनाने के लिए स्वाद, पैकेजिंग और अन्य पहलुओं पर प्रतिबंध शामिल हैं।
भारत में नियम-कानून पर सख्त पालना नहीं
भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते, (Smoking In India) कर्नाटक जैसे राज्य में यह आयु सीमा 21 वर्ष कर दी गई है। वहीं, ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों को किसी भी रूप या मात्रा में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन है। प्रतिबंध में ई-हुक्का और इसी तरह के उपकरणों पर रोक शामिल है। इसके बावजूद नियमों के खिलाफ इनकी बिक्री हो रही है।