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राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफी पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों सहित आजीवन कारावास भोग रहे अपराधियों को राज्य सरकारों द्वारा माफी दिए जाने पर लगाई गई अपनी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। 
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kartikey tiwari

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Updated: 15 Jul 2015, 3:20 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों सहित आजीवन कारावास भोग रहे अपराधियों को राज्य सरकारों द्वारा माफी दिए जाने पर लगाई गई अपनी रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वह इस चरण में अपने पूर्व के आदेश को वापस नहीं लेगी। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा और ऐसी स्थिति में वह फिलहाल अपना पूर्व का आदेश वापस नहीं लेगा।

राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील किए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने सातों हत्यारों की रिहाई का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई 2014 को सभी राज्य सरकारों को ऐसे हत्यारों की सजा माफ करने से रोक दिया था।

rajiv gandhi

मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई राज्य सरकारों के वकीलों ने आजीवन कारावास के तौर पर 20 साल से अधिक की सजा काट चुके अपराधियों को माफ करने के अधिकार उन्हें वापस दिए जाने की दलील दी, लेकिन संविधान पीठ ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया।